दुष्कर्म के मामले में आरोपी को मिली 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

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जुर्माना भी भरना होगा, नहीं तो अलग से होगी और सजा

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प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह चिल्ड्रन कोर्ट न्यायाधीश जनार्दन सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोषी पाकर सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी को भादवि 376(1) धारा के तहत 14 वर्ष सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा अलग से काटनी होगी. साथ ही 452 धारा के तहत भी आरोपी को दोषी पाकर पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा अलग से काटनी होगी. न्यायालय ने दोनों सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है. सजावार आरोपी दीपक कुमार दास नगर थाना क्षेत्र के कौड़ी बहियार का रहनेवाला है. आरोपी के विरुद्ध नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मुकदमा महिला थाना में सं 4/21 दर्ज किया गया था. दर्ज मुकदमा के अनुसार आरोपी दीपक कुमार दास ने पीड़िता को अकेला पाकर उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया. आरोपी की कम उम्र होने के कारण मुकदमा चिल्ड्रन कोर्ट में विचारण हुआ. न्यायालय में हुए 9 गवाहों की गवाही के आधार पर उक्त फैसला सुनाया. न्यायालय ने अपने निर्णय में लिखा है कि सजावार आरोपी दीपक कुमार दास की उम्र वर्तमान में 20 वर्ष 5 महीना 21 दिन है. इसलिए इन्हें सुरक्षा वाली जगह में रखा जायेगा और इसकी शिक्षा, कौशल विकास, आचरण परिवर्तन चिकित्सा, मन: चिकित्सा सहायता उपलब्ध करायी जाये. यह आदेश सजावार आरोपी के 21 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रभावी रहेगा. न्यायालय ने अपने फैसले की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भी भेजा है, ताकि पीड़िता को विक्टिम कंपनसेशन के तहत पुनर्वास एवं आर्थिक सहायता मिल सके.

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