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गोड्डा में दो नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मिली उम्रकैद की सजा और दो लाख का जुर्माना

Updated at : 23 Jan 2025 8:32 PM (IST)
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गोड्डा में दो नाबालिग बहनों के आरोपी को उम्र कैद की सजा

गोड्डा में दो नाबालिग बहनों के आरोपी को उम्र कैद की सजा

Jharkhand News: गोड्डा में दो बहनों के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनायी है. साथ ही दो लाख का जुर्माना भी लगाया है. ये मामला साल 2023 का है.

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गोड्डा : गोड्डा में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट सह डीजे प्रथम कुमार पवन की अदालत में दो नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी पाकर सजा दी है. न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत संपूर्ण प्राकृतिक जीवन तक कारावास तथा दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा अलग से मिलेगी. वहीं धारा 10 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माना, नहीं भरने पर एक वर्ष अलग से सजा दी है.

आरोपी के खिलाफ पीड़िता की मां ने दर्ज करायी थी प्राथमिकी

गोड्डा न्यायालय ने दोनों सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है. आरोपी विधानचंद्र चौधरी मोतिया ओपी थाना क्षेत्र के मोतिया गांव का रहनेवाला है. आरोपी के विरुद्ध पीड़िता की मां ने 13 मार्च 2023 की घटना को लेकर मोतिया ओपी थाना में नामजद आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी संख्या 53 /23 दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, घटना के दिन पीड़िता की मां गोड्डा बाजार किसी काम से गयी थी. उसकी दोनों नाबालिग बच्चियां दिन के तीन बजे स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर आकर खाना खायी और खेलने के लिये निकल गयी. शाम को जब वह घर पहुंची तो बच्चियों को नहीं देखकर उसकी खोजबीन की तो उसे बच्चियां के रोने चिल्लाने की आवाज सजायाफ्ता आरोपी के घर में मिली. दोनों बच्चियां घटना के बाद डरी व सहमी थीं. मां के पूछने पर दोनों बच्चियों ने आरोपी विधानचंद्र चौधरी के द्वारा दुष्कर्म करने की बात बतायी. बच्चियों ने शरीर पर नोंचने एवं दांत काटने के निशान दिखाये.

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13 गवाहों को दिलायी गयी गवाही

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. अनुसंधान के क्रम में घटना सत्य पाकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गयी. न्यायालय में अभियाेजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों की गवाही दिलायी गयी. वहीं बचाव पक्ष की ओर से भी छह गवाहों ने गवाही दी. न्यायालय ने अदालत में दिये गये गवाहों के बयान व अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उक्त फैसला सुनाया. न्यायालय ने विक्टिम कंपनसेशन के तहत निर्णय की प्रति डीएलएसए के सचिव को भेजते हुए पीड़िता की आर्थिक सहायता के लिए सरकार से मदद में पहल करने को कहा है.

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Sameer Oraon

लेखक के बारे में

By Sameer Oraon

इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया से बीबीए मीडिया में ग्रेजुएट होने के बाद साल 2019 में भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया. 5 साल से अधिक समय से प्रभात खबर में डिजिटल पत्रकार के रूप में कार्यरत हूं. इससे पहले डेली हंट में बतौर प्रूफ रीडर एसोसिएट के रूप में काम किया. झारखंड के सभी समसामयिक मुद्दे खासकर राजनीति, लाइफ स्टाइल, हेल्थ से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में गहरी रुचि है. तीन साल से अधिक समय से झारखंड डेस्क पर काम कर रहा हूं. फिर लंबे समय तक लाइफ स्टाइल के क्षेत्र में भी काम किया हूं. इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी गहरी रुचि है.

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