गोड्डा में दो नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मिली उम्रकैद की सजा और दो लाख का जुर्माना
Published by : Sameer Oraon Updated At : 23 Jan 2025 8:32 PM
अरवल कोर्ट ने सुनाई सजा
Jharkhand News: गोड्डा में दो बहनों के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनायी है. साथ ही दो लाख का जुर्माना भी लगाया है. ये मामला साल 2023 का है.
गोड्डा : गोड्डा में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट सह डीजे प्रथम कुमार पवन की अदालत में दो नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी पाकर सजा दी है. न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत संपूर्ण प्राकृतिक जीवन तक कारावास तथा दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा अलग से मिलेगी. वहीं धारा 10 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माना, नहीं भरने पर एक वर्ष अलग से सजा दी है.
आरोपी के खिलाफ पीड़िता की मां ने दर्ज करायी थी प्राथमिकी
गोड्डा न्यायालय ने दोनों सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है. आरोपी विधानचंद्र चौधरी मोतिया ओपी थाना क्षेत्र के मोतिया गांव का रहनेवाला है. आरोपी के विरुद्ध पीड़िता की मां ने 13 मार्च 2023 की घटना को लेकर मोतिया ओपी थाना में नामजद आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी संख्या 53 /23 दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, घटना के दिन पीड़िता की मां गोड्डा बाजार किसी काम से गयी थी. उसकी दोनों नाबालिग बच्चियां दिन के तीन बजे स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर आकर खाना खायी और खेलने के लिये निकल गयी. शाम को जब वह घर पहुंची तो बच्चियों को नहीं देखकर उसकी खोजबीन की तो उसे बच्चियां के रोने चिल्लाने की आवाज सजायाफ्ता आरोपी के घर में मिली. दोनों बच्चियां घटना के बाद डरी व सहमी थीं. मां के पूछने पर दोनों बच्चियों ने आरोपी विधानचंद्र चौधरी के द्वारा दुष्कर्म करने की बात बतायी. बच्चियों ने शरीर पर नोंचने एवं दांत काटने के निशान दिखाये.
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13 गवाहों को दिलायी गयी गवाही
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. अनुसंधान के क्रम में घटना सत्य पाकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गयी. न्यायालय में अभियाेजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों की गवाही दिलायी गयी. वहीं बचाव पक्ष की ओर से भी छह गवाहों ने गवाही दी. न्यायालय ने अदालत में दिये गये गवाहों के बयान व अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उक्त फैसला सुनाया. न्यायालय ने विक्टिम कंपनसेशन के तहत निर्णय की प्रति डीएलएसए के सचिव को भेजते हुए पीड़िता की आर्थिक सहायता के लिए सरकार से मदद में पहल करने को कहा है.
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समीर उरांव, डिजिटल मीडिया में सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वर्तमान में प्रभात खबर.कॉम में सीनियर कटेंट राइटर के पद पर हैं. झारखंड, लाइफ स्टाइल और स्पोर्ट्स जगत की खबरों के अनुभवी लेखक समीर को न्यूज वर्ल्ड में 5 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है. वह खबरों की नब्ज पकड़कर आसान शब्दों में रीडर्स तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं. साल 2019 में बतौर भारतीय जनसंचार संस्थान से पत्रकारिता करने के बाद उन्होंने हिंदी खबर चैनल में बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद समीर ने डेली हंट से होते हुए प्रभात खबर जा पहुंचे. जहां उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग और वैल्यू ऐडेड आर्टिकल्स लिखे, जो रीडर्स के लिए उपयोगी है. कई साल के अनुभव से समीर पाठकों की जिज्ञासाओं का ध्यान रखते हुए SEO-ऑप्टिमाइज्ड, डेटा ड्रिवन और मल्टीपल एंगल्स पर रीडर्स फर्स्ट अप्रोच राइटिंग कर रहे हैं.
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