करोड़ो का कर्ज नहीं चुकाया तो सील हुआ होटल, गोड्डा में होटल एबीजे ग्रांड समेत दो शॉपिंग सेंटर सील

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होटल के अंदर एसडीओ व थाना प्रभारी बैठे | Prabhat Khabar Network

गोड्डा में बैंक की भारी देनदारी और ऋण के एनपीए होने के कारण होटल एबीजे ग्रांड और दो शॉपिंग सेंटर को सील कर दिया गया है. करोड़ों रुपये के कर्जदार होटल संचालक पर यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की गई है.

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गोड्डा : शहर के रौतारा स्थित होटल एबीजे ग्रांड और दो शॉपिंग सेंटर को मंगलवार को जिला प्रशासन की मौजूदगी में सील कर दिया गया. बैंक की देनदारी का भुगतान नहीं किये जाने और ऋण के एनपीए हो जाने के बाद न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई की गयी. सीलिंग की प्रक्रिया एसडीओ वैद्यनाथ उरांव और थाना प्रभारी शिवदयाल सिंह की मौजूदगी में पूरी की गयी. इस दौरान बैंक के कई पदाधिकारी, जिनमें विकास कुमार, एस. अनुराग समेत अन्य कर्मी तथा बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे.

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 03 होटल की तस्वीर | Prabhat Khabar Network
होटल की तस्वीर | Prabhat Khabar Network

क्या है पूरा मामला

बताया गया कि एबीजे होटल के संचालक विनोद भगत और उनके भाई स्व. काली भगत की ओर से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से करोड़ों रुपये का ऋण लिया गया था. बैंक के अनुसार ब्याज की राशि के अलावा ऋण की किस्तों का लगातार भुगतान नहीं किये जाने के कारण होटल संचालक पर करीब 14 से 15 करोड़ रुपये का ऋण एनपीए हो गया था. बैंक की ओर से ऋण चुकाने के लिए कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन बैंक के मुताबिक पिछले तीन से चार वर्षों के दौरान नोटिस और ऋण भुगतान की मांग की लगातार अनदेखी की जाती रही.

 04 के अंदर बेैक कर्मी  | Prabhat Khabar Network
होटल के अंदर बेैक कर्मी | Prabhat Khabar Network

एसबीआई ने अदालत में दाखिल किया मामला

भारतीय स्टेट बैंक की एसएमई शाखा की ओर से करीब 14-15 करोड़ रुपये के ऋण की वसूली को लेकर होटल संचालक के खिलाफ अदालत में मामला लाया गया. अदालत की ओर से सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत कार्रवाई करते हुए होटल को सील कर बंधक संपत्ति के रूप में कब्जे में लेने का आदेश जारी किया गया.

इस संबंध में एसडीओ वैद्यनाथ उरांव ने बताया कि संबंधित होटल व्यवसायी वर्ष 2022-23 से ही ऋण के भुगतान में चूककर्ता थे. न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए होटल को सील किया गया है.

चार करोड़ रुपये सालाना में दिया था संचालन

बैंक पदाधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार होटल के स्वामी पर बैंक की बड़ी राशि कर्ज के रूप में बकाया होने के बावजूद होटल को पटना के एक व्यक्ति को करीब चार करोड़ रुपये वार्षिक राशि पर संचालन के लिए दिया गया था. सीलिंग की कार्रवाई के दौरान इससे जुड़ी कई बातें सामने आयीं. बताया गया कि होटल का संचालन कर रहा प्रबंधक सीलिंग की कार्रवाई के दौरान वहां से निकल गया.

इधर, होटल और व्यावसायिक परिसरों के सील होने की कार्रवाई से स्थानीय कारोबारी हलकों में हड़कंप मच गया है.

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