नाबालिग के अपहर्ता की जमानत खारिज
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :09 Dec 2015 7:23 AM (IST)
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गोड्डा कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नागेश्वर प्रसाद ने मेहरमा थाना अंतर्गत बेनीदास भुस्का के जुनेद अख्तर की नियमित जमानत अरजी खारिज कर दी. जुनेद अख्तर सहित पांच आरोपित के विरुद्ध नाबालिग के पिता उमर फारूख ने मेहरमा थाना में प्राथमिकी संख्या 97/15 दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार उमर फारूख की […]
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गोड्डा कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नागेश्वर प्रसाद ने मेहरमा थाना अंतर्गत बेनीदास भुस्का के जुनेद अख्तर की नियमित जमानत अरजी खारिज कर दी. जुनेद अख्तर सहित पांच आरोपित के विरुद्ध नाबालिग के पिता उमर फारूख ने मेहरमा थाना में प्राथमिकी संख्या 97/15 दर्ज करायी थी.
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार उमर फारूख की नाबालिग 14 वर्षीय पुत्री रोज की तरह ट्यूशन पढ़ने 14 सितंबर को गयी थी. जब वह वापस नहीं आई तो अपहरण की आशंका होने पर उसने खोजबीन शुरू कर दी. खोजबीन के क्रम में पता चला कि उसकी पुत्री को जुनेद अख्तर अपने सहयोगी की मदद से मोटरसाइकिल पर बिठाकर दिग्घी की तरफ ले गया है. जुनेद अख्तर अपने नाना के घर शीतल गांव में रहता है.
सूचक की पुत्री का विवाह की बातचीत की जानकारी जब जुनैद को हुआ तो उसने नाबालिग की मां को धमकी भी दी थी कि उसकी शादी नहीं होने देंगे. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपित जुनैद अख्तर ने न्यायालय में 13 अक्तूबर 2015 को आत्मसमर्पण किया था. निम्न न्यायालय से जमानत खारिज होने पर उसने सत्र न्यायालय में जमानत पाने के लिये आवेदन दिया था. जिसे सुनवायी के बाद खारिज कर दिया गया.
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