मारपीट के चार आरोपितों को सात साल की सजा

Updated at : 21 Sep 2017 5:56 AM (IST)
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मारपीट के चार आरोपितों को सात साल की सजा

गोड्डा कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो शाकिर ने सत्रवाद 49/14 में मामले के सभी चारो आरोपित को मारपीट करने का दोषी पाकर सजा दी. सभी सजावार पथरगामा थानान्तर्गत फसिया के रहने वाले हैं. न्यायालय ने ओसीम अंसारी, मंजूर अंसारी, अख्तर अंसारी एवं शाहजहां अंसारी को भादवि 324 में तीन वर्ष सश्रम सजा […]

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गोड्डा कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो शाकिर ने सत्रवाद 49/14 में मामले के सभी चारो आरोपित को मारपीट करने का दोषी पाकर सजा दी. सभी सजावार पथरगामा थानान्तर्गत फसिया के रहने वाले हैं. न्यायालय ने ओसीम अंसारी, मंजूर अंसारी, अख्तर अंसारी एवं शाहजहां अंसारी को भादवि 324 में तीन वर्ष सश्रम सजा तथा पांच हजार रुपया प्रत्येक को जुर्माना, 323 के एक वर्ष की सजा तथा एक हजार जुर्माना, 504 में एक वर्ष की सजा तथा एक हजार जुर्माना लगाया.

जुर्माना नहीं भरने पर सभी को अतिरिक्त सजा काटने का भी निर्णय न्यायालय ने सुनाया है. न्यायालय ने पांच हजार रुपया करके प्रत्येक सजावार को जमा करने का आदेश दिया है तथा ये राशि मारपीट में जख्मी दोनों लोगों को कंपनशेसन के रूप में दिया जायेगा. न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने के आवेदन को स्वीकृत करते हुए न्यायालय ने सभी सजावार आरोपित को दस हजार के दो प्रतिभू पर एक माह तक के लिए औपबंधिक जमानत दे दी. 11 जून 2013 को जमीन जोतने के विवाद में सभी आरोपित ने गांव के ही बीबी हसीना खातून एवं उसके पति के साथ मारपीट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया था. जख्मी बीबी हसीना के द्वारा सभी के विरुद्ध पथरगामा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. पुलिस अनुसंधान में मामला जानलेवा हमला होने का आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर मामला सत्रवाद में परिणत हुआ. न्यायालय में अभियोजन द्वारा दिये गये 11 गवाहों के द्वारा दिये गये अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उक्त फैसला सुनाया.

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