आर्म्स एक्ट के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Published at :23 Mar 2014 4:44 AM (IST)
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आर्म्स एक्ट के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

गोड्डा कोर्ट : जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रशेखर पांडेय ने काराधीन आरोपी कृष्ण कुमार सिंह उर्फ कृष्णा सिंह की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी है. मेहरमा थाना अंतर्गत भीमचक निवासी कृष्णा सिंह के घर से अवैध हथियार राइफल व गोलियों की बरामदगी की गयी थी. तात्कालिक पुलिस निरीक्षक मेहरमा प्रभार कामेश्वर उपाध्याय ने […]

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गोड्डा कोर्ट : जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रशेखर पांडेय ने काराधीन आरोपी कृष्ण कुमार सिंह उर्फ कृष्णा सिंह की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी है. मेहरमा थाना अंतर्गत भीमचक निवासी कृष्णा सिंह के घर से अवैध हथियार राइफल व गोलियों की बरामदगी की गयी थी. तात्कालिक पुलिस निरीक्षक मेहरमा प्रभार कामेश्वर उपाध्याय ने गुप्त सूचना पर काराधीन के घर से उक्त आगAेयास्त्र को बरामद किया था. आरोपी के दरवाजे पर खड़े बोलेरो से भी राइफल एवं गोलियों का जखीरा बरामद किया गया था.

पुलिस द्वारा मौके पर परमात्मा सिंह, गाड़ी ड्राइवर राजकुमार सिंह व चिंता देवी को गिरफ्तार किया गया था. वहीं दिनेश साह, दारा सिंह व आरोपी के विरुद्ध मेहरमा थाना में प्राथमिकी संख्या 97/10 दर्ज की गयी थी. माननीय उच्च न्यायालय रांची से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद आरोपी ने न्यायिक दंडाधिकारी एसएन लामये प्रथम श्रेणी के न्यायालय में सरेंडर कर जमानत दाखिल किया था. न्यायालय से जमानत खारिज होने के बाद आरोपी ने जिला न्यायालय में आवेदन संख्या 104/14 जमानत के लिये याचिका दायर की थी. जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया.

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