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जमीन फर्जीवाड़ा के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Updated at : 08 Aug 2024 11:47 PM (IST)
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जमीन फर्जीवाड़ा के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

जमीन संबंधी फर्जीवाड़ा के मामले में फरार चल रहे आरोपी तुलसी गोस्वामी को पुलिस ने गुरुवार को गादीश्रीरामपुर से गिरफ्तार कर लिया. जमीन की नीलामी और फिर दखल को लेकर हुए विवाद के मामले में व्यवसायी अमित सरावगी व तुलसी गोस्वामी की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी थी.

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गिरिडीह. जमीन संबंधी फर्जीवाड़ा के मामले में फरार चल रहे आरोपी तुलसी गोस्वामी को पुलिस ने गुरुवार को गादीश्रीरामपुर से गिरफ्तार कर लिया. जमीन की नीलामी और फिर दखल को लेकर हुए विवाद के मामले में व्यवसायी अमित सरावगी व तुलसी गोस्वामी की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी थी. जानकारी के अनुसार अमित सरावगी की कंपनी श्री बीर इस्पात प्राइवेट लिमिटेड ने मंझलाडीह एवं गादी श्रीरामपुर में करीब 54.33 एकड़ जमीन के विरुद्ध भारतीय स्टेट बैंक से लोन लिया था. लोन चुकता नहीं कर पाने के कारण जमीन की नीलामी कर दी गयी. इस जमीन को नीलामी में गिरिडीह की कार्बन रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड ने हासिल की. इस बाबत परिवाद पत्र दायर करने वाले दौलत राम जैन का कहना है कि लोन चुकता नहीं करने के कारण खाता एनपीए हो गया, जिसके बाद बैंक ने इस मामले को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधीकरण में भेज दिया और वहां से इन्हें लिक्विडेटर बहाल किया गया. इसके बाद नीलामी की प्रक्रिया पूरी की गयी और कार्बन रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड ने 8 अप्रैल, 2023 को 13 करोड़ 58 लाख रुपये में इस जमीन को खरीद लिया. उन्होंने बताया कि जब नीलाम में जमीन लेने वाली कंपनी को 19 मई 2023 को दखल दिलाने के लिए पहुंचे तो वहां अमित सरावगी और तुलसी गोस्वामी ने ना सिर्फ कागज छीन लिया, बल्कि उसे टुकड़े-टुकड़े कर फेंक दिया. इतना ही नहीं, उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया और सरकारी कामकाज में बाधा डालने की कोशिश की गयी. इस मामले में परिवाद पत्र दाखिल होने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अदालत ने मुफस्सिल थाना भेज दिया. पुलिस ने पूरे मामले की जांच-पड़ताल करने के बाद अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी. इस बीच व्यवसायी अमित सरावगी और तुलसी गोस्वामी ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगायी. इस पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत की अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. इसके बाद अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया जहां अमित सरावगी और तुलसी गोस्वामी की अर्जी को खारिज कर दिया गया. इसके बाद पुलिस ने तुलसी गोस्वामी को इसके घर का ताला तोड़कर गिरफ्तार किया. इस दौरान पुलिस अधिकारी संजय कुमार और सुबोध कुमार दलबल के साथ मौके पर मौजूद थे. इस बाबत मुफ़स्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने बताया कि वह काफ़ी दिनों से फ़रार चल रहा था. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वह गादीश्रीरामपुर में एक घर में छिपा हुआ है. इसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक टीम भेजी गयी जहां अचानक धावा बोलकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

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