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Giridih News :चेक बाउंस मामले में 23 लाख भुगतान का आदेश, एक साल की सजा

Updated at : 23 Jan 2025 11:51 PM (IST)
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Giridih News :चेक बाउंस मामले में 23 लाख भुगतान का आदेश, एक साल की सजा

Giridih News :गिरिडीह थाना क्षेत्र में चेक बाउंस करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री प्रिया की अदालत ने आरोपी मसूद आलम को दोषी करार दिया है.

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गिरिडीह थाना क्षेत्र में चेक बाउंस करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री प्रिया की अदालत ने आरोपी मसूद आलम को दोषी करार दिया है. अशोक कुमार वर्मा से जमीन के नाम पर लगभग 21 लाख 65 हजार रुपये लेकर उसका भुगतान करने में आनाकानी की जा रही थी. इस मामले में अशोक ने अपने अधिवक्ता अमित सिन्हा के माध्यम से अदालत में कंप्लेंट केस किया था. मसूद ने अशोक से जमीन खरीदने के लिए उधार के रूप में 21 लाख 65 हजार रुपये लिया था और इसके बदले श्री वर्मा को एक चेक दिया था. चेक बाउंस कर जाने के बाद मामला अदालत में पहुंचा. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी आलम को सूद समेत 23 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया और एक साल की सजा सुनाई. अशोक के अधिवक्ता अमित सिन्हा थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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