Giridih News: लंगटा बाबा फैक्ट्री को 23 दिसंबर तक हटाने का आदेश

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 19 Dec 2024 11:17 PM

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Giridih News: गिरिडीह अंचल क्षेत्र के अजीडीह मौजा में जमीन अतिक्रमण के मामले में लंगटा बाबा फैक्ट्री के प्रबंधक को नोटिस जारी की गई है. नोटिस में 23 दिसंबर 2024 तक दस्तावेज प्रस्तुत करने के साथ-साथ दस्तावेज नहीं रहने की स्थिति में अतिक्रमण हटा लेने का आदेश गिरिडीह अंचल कार्यालय से जारी की गयी है.

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बता दें कि अजीडीह मौजा के खाता नंबर 23 प्लॉट नंबर 104 में कुल रकवा 1.49 एकड़ की जमीन गैरमजरूआ खाते की है. इस जमीन का उपयोग ग्रामीण आने जाने में भी किया करते थे. लेकिन लंगटा बाबा फैक्ट्री के संचालक पर आरोप है कि उन्होंने रास्ता समेत गैरमजरूआ जमीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और लोहा का एंगल, डस्ट आदि रखकर उसका उपयोग किया जा रहा है.

ग्रामीणों ने जमीन पर कब्जा जमाने को लेकर जोरदार विरोध किया है. ग्रामीणों का कहना है कि काफी दिनों से एक साजिश के तहत जमीन पर धीरे-धीरे कब्जा किया जा रहा था लेकिन अब फैक्ट्री संचालक द्वारा स्थायी निर्माण का कार्य शुरू करने की तैयारी की गई है. इस मामले को लेकर 18 दिसंबर को ग्रामीणों ने एक बैठक भी की और पूरी स्थिति से जिला प्रशासन को अवगत कराया.

बैठक में मुखिया प्रतिनिधि नरेश यादव, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि रंजीत राय, उप प्रमुख कुमार सौरभ, कन्हैया पांडेय, किशोरी राय, शुभांकर गुप्ता, दीपक त्रिवेदी, बसंत तांती, गोविंद मरीक, दिलीप मरीक, जगदीश सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे.

अतिक्रमण स्थल पर लगाया गया सरकारी सूचना पट्ट

इधर, खाता नंबर 23 और प्लॉट नंबर 104 की जमीन पर चल रहे काम को रोकते हुए अंचल कार्यालय की ओर से बुधवार को जमीन पर एक बोर्ड लगा दी गई है. अंचल अधिकारी के निर्देश पर लगाये गये उक्त बोर्ड में लोगों को सूचित किया गया है कि सर्वे के अनुसार यह जमीन गैरमजरूआ खास है और इस भूमि पर अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध है. बोर्ड लगाने के बाद लंगटा बाबा फैक्ट्री के प्रबंधक को गुरूवार को जमीन का दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था. लेकिन गुरूवार को भी फैक्ट्री के प्रबंधक की ओर से किसी तरह का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया. गिरिडीह के अंचलाधिकारी मो. असलम ने बताया कि 19 दिसंबर को दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के बाद लंगटा बाबा फैक्ट्री प्रबंधक को आदेश दिया गया है कि वे 23 दिसंबर तक या तो जमीन दावा से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें या जमीन से अपना अतिक्रमण हटा लें. उन्होंने कहा कि यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो विधि संवत कार्रवाई की जायेगी.

सीओ के आदेश पर कुछ माह पूर्व हटाया गया था गेट

अजीडीह और आसपास के ग्रामीणों के विरोध के बाद कुछ दिनों पूर्व ही जबरन लगाये गये गेट को सीओ के आदेश के बाद हटा लिया गया था. बता दें कि अजीडीह मौजा में लंगटा बाबा प्रालि के फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है. फैक्ट्री के लोगों ने फैक्ट्री से सटे एक जमीन को घेर कर गेट लगा दिया था और रास्ता बंद कर दिया था जिससे स्थानीय ग्रामीणों को आने-जाने में काफी दिक्कत हो रही थी. ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री के पीछे गैरमजरूआ खास जमीन है जिसे घेरने के उदेश्य से फैक्ट्री के संचालकों ने गेट को बंद कर दिया और गैरमजरूआ जमीन में जेसीबी लगाकर कब्जा करने के उदेश्य से ट्रेंच भी काट दिया था. डीसी और सीओ को ज्ञापन सौंपने के बाद सीओ ने अविलंब गेट हटाने का आदेश दिया था और फिर प्रबंधन को गेट हटाना पड़ा.

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