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Giridih News: अवैध जमाबंदी के मामले को चार सप्ताह में निष्पादित करने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Updated at : 23 Oct 2024 12:15 AM (IST)
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Giridih News: अवैध जमाबंदी के मामले को चार सप्ताह में निष्पादित करने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Giridih News: गिरिडीह के बक्सीडीह रोड निवासी रामनरेश राय ने झारखंड हाईकार्ट में एक रिट याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगायी थी और कहा था कि अंचल कार्यालय में गलत तरीके से 7.78 एकड़ की कुल रकबा की जमीन से 4.10 एकड़ जमीन घटा दी गयी और कई लोगों का अवैध जमाबंदी भी कायम कर दिया. श्री राय ने बताया कि गिरिडीह अंचल के हल्का नंबर 6 में खाता नंबर 288 में कुल प्लॉट 21 है और कुल रकबा 7.78 एकड़ है.

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अवैध जमाबंदी कायम करने और अवैध तरीके से जमीन की रकबा घटा देने के मामले में दायर की गयी एक रिट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सीओ को चार सप्ताह के भीतर मामले को निष्पादित करने का आदेश जारी किया है. साथ ही याचिकाकर्ता को आदेश दिया है कि वे पुन: अंचल कार्यालय में अपना आवेदन दायर करें. बता दें कि गिरिडीह के बक्सीडीह रोड निवासी रामनरेश राय ने झारखंड हाईकार्ट में एक रिट याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगायी थी और कहा था कि अंचल कार्यालय में गलत तरीके से 7.78 एकड़ की कुल रकबा की जमीन से 4.10 एकड़ जमीन घटा दी गयी और कई लोगों का अवैध जमाबंदी भी कायम कर दिया. श्री राय ने बताया कि गिरिडीह अंचल के हल्का नंबर 6 में खाता नंबर 288 में कुल प्लॉट 21 है और कुल रकबा 7.78 एकड़ है. इस जमीन की जमाबंदी चंपा देवी के नाम से दर्ज है, लेकिन अब अवैध जमाबंदी दर्ज किये जाने से ऑनलाइन दर्ज करने में परेशानी हो रही है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में वे अंचल कार्यालय का चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया. बताया कि उन्होंने अन्य व्यक्तियों के नाम से अवैध तरीके से जमाबंदी रद्द करने को लेकर गिरिडीह के अंचलाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता व जिला दंडाधिकारी के कार्यालय में भी आवेदन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. अंतत: उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा. श्री राय ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में उन्होंने पुन एक आवेदन अंचल अधिकारी के कार्यालय में दिया है. आवेदन में उन्होंने पुन अवैध कागजातों पर कायम अवैध जमाबंदी रद्द करने, अवैध तरीके से निर्गत की गयी रसीद को रद्द करने और पंजी टू के रकबा में सुधार करने का अनुरोध किया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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