डीसी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक, प्रपत्रों के बारे में दी जानकारी
समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी समेत सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिलाध्यक्षों व प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन संबंधी बैठक की. बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी सभी को दी गयी. बैठक में मतदाता सूची से संबंधित दावा आपत्ति प्रपत्र, मतदाता सूची की अर्हता तिथि के संबंध में चर्चा, अहर्ता तिथि पर दावा आपत्ति के निस्तारण पर चर्चा, मतदाताओं की संख्या, डुप्लीकेट एपिक नंबर पर चर्चा, बीएलए की नियुक्ति पर चर्चा आदि फॉर्म 6, 7 और 8 आदि जैसे विषयों पर चर्चा की गयी. बैठक के दौरान सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को फॉर्म – 6, 6 ए, 6 बी, 7 और 8 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी. सभी को अलग-अलग प्रपत्रों के लिए आवश्यक दस्तावेज की जानकारी प्रदान की गयी.ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं दावा आपत्ति
बैठक के दौरान बताया गया कि दावा-आपत्ति बीएलओ के पास या मतदाता स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. डीसी श्री लकड़ा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नये मतदाताओं के लिए वर्ष में चार अहर्त्ता तिथि निर्धारित की गयी है जो 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर है. बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राजनैतिक दलों से 30 अप्रैल 2025 तक निर्वाचन संबंधी किसी प्रकार के सुझाव दे सकते हैं. भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के लिए समय समय पर राजनैतिक दलों के साथ बैठक होनी चाहिए.
जिले में मतदाताओं की संख्या साढ़े 20 लाख के पार
बैठक के दौरान मतदाताओं की संख्या की भी जानकारी दी गई. गिरिडीह जिला में कुल मतदाताओं की संख्या 2078919 है जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 1061370, महिला मतदाता 1017537 तथा थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 12 है. जबकि जेंडर रेशियों 959 है.डुप्लीकेट एपिक नंबर चिह्नित करने को ले ईआरओ नेट में किया जा रहा सुधार
डुप्लीकेट एपिक नंबर पर चर्चा के दौरान बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से डुप्लीकेट एपिक नंबर को चिह्नित करने के लिए ईआरओ नेट में सुधार किया जा रहा है. इसके माध्यम से एक ही एपिक नंबर एक से अधिक मतदाताओं को जारी होने का पता चल जाएगा. साथ ही सभी राजनैतिक दलों से बीएलए की नियुक्ति पर चर्चा की गयी. वहीं मतदाताओं की संख्या के आधार पर मतदान केंद्रों का निर्धारण के संबंध में जानकारी दी. बताया गया कि वैसे मतदान केंद्र जिसमें मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है, को नजदीकी मतदान केंद्र में शिफ्टिंग किया जा सकता है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है