पीएम आवास की मजदूरी राशि पर बिचौलियों की नजर? दो लाभुकों ने लगाया निकासी का आरोप
पीएम आवास के पास लाभुक बदली देवी | Prabhat Khabar Network
प्रधानमंत्री आवास योजना के दो लाभुकों ने मजदूरी की राशि दूसरे व्यक्ति द्वारा निकाले जाने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि निर्माण पूरा होने के बावजूद उन्हें उनकी हक की राशि नहीं मिली है.
गांडेय प्रखंड की फुलची पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के दो लाभुकों ने आवास निर्माण से जुड़ी मजदूरी मद की राशि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा निकाले जाने का आरोप लगाया है. लाभुकों का कहना है कि उनके नाम पर आवास स्वीकृत हुआ और निर्माण भी पूरा हो गया, लेकिन मजदूरी मद की राशि उन्हें नहीं मिली. राशि की मांग करने के बावजूद कथित तौर पर उन्हें टालमटोल का सामना करना पड़ रहा है. दोनों लाभुकों ने मामले की शिकायत पंचायत प्रतिनिधियों से भी की है.
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बदली देवी ने कहा- बरगलाकर करायी राशि की निकासी
फुलची निवासी बदली देवी, पति दयाल तुरी के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ था. उनका आवास निर्माण पूरा हो चुका है. बदली देवी का आरोप है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने उन्हें बरगलाकर मजदूरी मद में मिलने वाली राशि की निकासी कर ली. अब वह अपनी राशि वापस मांग रही हैं, लेकिन उन्हें राशि नहीं दी जा रही है.
पिंटू वर्मा ने भी की शिकायत
इसी पंचायत के पिंटू वर्मा ने भी मजदूरी मद की राशि को लेकर शिकायत की है. पिंटू का आरोप है कि गांव के एक व्यक्ति ने कमीशन काटकर राशि दिलाने की बात कही थी. इसके बाद मजदूरी मद की राशि की निकासी कर ली गयी, लेकिन अब राशि देने में आनाकानी की जा रही है. पिंटू के अनुसार, उन्होंने मामले की शिकायत पंचायत की मुखिया से भी की है.

लाभुक या जॉब कार्डधारी सदस्य के खाते में होना चाहिए भुगतान
योजना के प्रावधान के अनुसार, आवास निर्माण से जुड़ी मजदूरी मद की राशि लाभुक या उसके परिवार के जॉब कार्डधारी सदस्य के खाते में भुगतान की जानी चाहिए. ऐसे में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा राशि की निकासी किये जाने का आरोप गंभीर है. यदि जांच में आरोप सही पाया जाता है, तो राशि की निकासी की प्रक्रिया और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच जरूरी होगी.
मुखिया ने रोजगार सेवक को दिया निर्देश
फुलची पंचायत के मुखिया लॉरेंस सुनील सोरेन ने कहा कि दोनों लाभुकों की शिकायत उनके संज्ञान में आयी है. उन्होंने रोजगार सेवक को लाभुकों को उनकी राशि दिलाने के लिए आवश्यक निर्देश दिया है. अब देखना होगा कि शिकायत की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और दोनों लाभुकों को उनकी मजदूरी मद की राशि कब तक मिलती है.
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