नक्सल मामले में दो आरोपियों को दो-दो वर्ष की सजा मिली

Updated at : 04 Feb 2020 12:30 AM (IST)
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नक्सल मामले में दो आरोपियों को दो-दो वर्ष की सजा मिली

गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश (अष्टम) विनोद कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को नक्सली मामले में दो आरोपी डुमरी थाना अंतर्गत भंडारो के रीतलाल महतो व बिरनी थाना अंतर्गत पिपराडीह के रामचंद्र महतो को (धारा 353 भादवि में दो वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने धारा 341 में एक […]

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गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश (अष्टम) विनोद कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को नक्सली मामले में दो आरोपी डुमरी थाना अंतर्गत भंडारो के रीतलाल महतो व बिरनी थाना अंतर्गत पिपराडीह के रामचंद्र महतो को (धारा 353 भादवि में दो वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने धारा 341 में एक माह, धारा 506 में एक वर्ष, धारा 147 में दो वर्ष व धारा 504 में एक वर्ष की सजा सुनायी.
अदालत ने सभी धाराओं में 250 रुपये का जुर्माना किया है. मुफस्सिल थाना के पुलिस पदाधिकारी राजेंद्र कुमार दूबे के आवेदन पर मुफस्सिल थाना में 21.04.2007 को मामला (कांड संख्या 125/07 धारा 147, 148, 149, 341, 342, 323, 307, 353, 504, 506, 3/4 एक्सप्लोसिव एक्ट व 17 सीएलए) दर्ज किया गया था.
श्री दूबे ने कहा कि उक्त तिथि को वे पुलिस बल के साथ तेतरिया हरकुट्टा गये थे. इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि चरका मांझी उर्फ चरका हेंब्रम चरकी दुर्गा पहाड़ी की ओर कुछ एमसीसी के साथ आ रहा है. पुलिस बल ने दुर्गा पहाड़ी स्थित चरका मांझी के घर पर घेराबंदी की. उसी दौरान चरका मांझी के घर की ओर से फायरिंग होने लगी. उन्होंने पुलिस बल के साथ मोर्चाबंदी की. इसी दौरान चरका मांझी के घर की ओर से हथगोला फेंका गया.
उन्होंने नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी. इसके बाद उसके घर की घेराबंदी की गयी और रीतलाल महतो, रामचंद्र महतो, बुधन मांझी, ललिता टुडू, शिरू टुडू, मोनिका टुडू, अंपा टूडू समेत कई महिला उग्रवादी पकड़े गये. संबंधित लोग नाजायज ढंग से मजमा बनाकर इकट्ठा हुए थे. इसके बाद पुलिस ने 13 नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. इसके बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट समर्पित किया.
पूर्व में ही 11 नक्सलियों के मामले का निष्पादन हो चुका था और दो नक्सली क्रमश:रीतलाल महतो व रामचंद्र महतो के मामले का अदालत में विचारण चल रहा था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक लुकस मरांडी ने बहस की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मुस्लिम अंसारी व अजीत कुमार राय ने अपनी दलीलें रखीं. दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने विभिन्न धाराओं में रीतलाल महतो व रामचंद्र महतो को दोषी पाकर यह सजा सुनायी है.
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