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जानलेवा हमला में एक को पांच वर्ष की सजा

Updated at : 30 Jan 2020 2:54 AM (IST)
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जानलेवा हमला में एक को पांच वर्ष की सजा

गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) रामबाबू गुप्ता की अदालत ने बुधवार को जानलेवा हमला मामले में कामेश्वर यादव को धारा 307 में दोषी पाते हुए पांच वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. इसी प्रकार अदालत ने धारा 323 में दो वर्ष […]

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गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) रामबाबू गुप्ता की अदालत ने बुधवार को जानलेवा हमला मामले में कामेश्वर यादव को धारा 307 में दोषी पाते हुए पांच वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. इसी प्रकार अदालत ने धारा 323 में दो वर्ष तथा धारा 341 में एक माह की सजा सुनायी है.

अदालत ने कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. मामला तिसरी थाना अंतर्गत सोबराजडीह गांव का है. सूचक तिसरी थाना क्षेत्र के जोगियापहरी निवासी बासुदेव साव के आवेदन पर तिसरी थाना में 21.08.2009 को कांड संख्या 46/09 के तहत मामला दर्ज कराया गया था.

मामले में सूचक ने कहा कि वह उक्त तिथि को सोबराजडीह स्थित अपने खेत की मेढ़ को बांध रहा था. इसी दौरान गादी निवासी कामेश्वर यादव पिता रूपलाल महतो गाली-गलौज करते हुए वहां पहुंचा और बोला कि उसके सिर पर कौन मारा है. इस पर उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में कुछ नहीं जानता है. इसी बात पर कामेश्वर ने जान मारने की नीयत उसके सिर पर टांगी चला दी. हालांकि उसके वार का बचाव कर लिया.

बाद में पुन: कामेश्वर ने टांगी चलाकर उसके दाहिने हाथ और बायें पैर को जख्मी कर दिया. इससे वह जमीन पर गिर पड़ा. साथ ही कामेश्वर ने जान मारने की धमकी दी. खेत पर काम कर रहे भंडारी गांव के नुनमन सिंह ने बीच-बचाव किया. मामले को लेकर तिसरी थाना में मामला दर्ज किया गया.

तिसरी थाना पुलिस ने कामेश्वर यादव के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अजय कुमार साह ने अदालत में सात गवाहों के बयान का परीक्षण कराया. जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विशाल आनंद ने बहस की. दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने जानलेवा हमला मामले में कामेश्वर यादव को दोषी पाकर विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा सुनायी.

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