पत्नी की प्रताड़ना में तीन वर्ष का सश्रम कारावास

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जिला व अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने सुनाया फैसला गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय रमेश चंद्रा की अदालत ने सोमवार को पत्नी को प्रताड़ित करने वाले पति को धारा 498ए भादवि में तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी किया […]

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जिला व अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने सुनाया फैसला

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गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय रमेश चंद्रा की अदालत ने सोमवार को पत्नी को प्रताड़ित करने वाले पति को धारा 498ए भादवि में तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. इसके अतिरिक्त अदालत ने धारा 323 में छह माह का सश्रम तथा धारा 324 में दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. वहीं जुर्माना नहीं देने पर अदालत ने दो माह के साधारण कारावास की सजा सुनायी है.
इस मामले में सूचक धनवार थाना अंतर्गत गिरि बरवाडीह निवासी रूबी देवी के बयान पर धनवार थाना में 09.07.2015 को कांड संख्या 139/15 के तहत मामला दर्ज किया गया था. पुलिस पदाधिकारी के समक्ष जख्मी हालत में रूबी देवी ने यह बयान दिया था कि उसका पति श्याम कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह चाकू लेकर उसकी खोजबीन करने लगा. इस दौरान उसके पति गाली-गलौज कर रहे थे.
उसका कहना था कि खाने-पीने का पैसा नहीं मिलता है. इससे क्रोधित होकर उसका पति चाकू से उसके सर पर वार कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी. हो हल्ला को सुन जब उसका पुत्र नीतेश कुमार सिंह दौड़कर वहां पहुंचा तो उसके पति ने चाकू से उसपर वार दिया, जिससे उसका सर फट गया. गांव वालों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया और उसे तथा उसके पुत्र को धनवार रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया.
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साह ने अदालत में गवाहों के बयान का परीक्षण कराया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विनोद यादव ने बहस की. दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में पति श्याम कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह को यह सजा सुनायी है.
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