भेदभाव किया तो हो सकती है सजा
Updated at : 29 Dec 2019 7:59 AM (IST)
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गांडेय : गांडेय प्रखंड के चपरा में शनिवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इस दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने, फोस्टर केयर, बाल मजदूरी से संबंधित विधिक जानकारी दी गयी. वहीं फोस्टर केयर योजना के लिए चार बच्चों को चिह्नित किया गया. अध्यक्षता पीएलवी बासुदेव पंडित ने की. मौके पर […]
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गांडेय : गांडेय प्रखंड के चपरा में शनिवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इस दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने, फोस्टर केयर, बाल मजदूरी से संबंधित विधिक जानकारी दी गयी. वहीं फोस्टर केयर योजना के लिए चार बच्चों को चिह्नित किया गया.
अध्यक्षता पीएलवी बासुदेव पंडित ने की. मौके पर पैनल अधिवक्ता इम्तियाज अंसारी ने लोगों को बाल संरक्षण, शिक्षा के अधिकार, किशोर न्याय आदि की विस्तृत जानकारी दी. कहा कि छूआछूत के आधार पर किसी भी तरह का रोक-टोक लगाने वालों को सजा का प्रावधान है. उन्होंने किशोर न्याय व बालकों की देख रेख पर जानकारी देते हुए कहा कि बालकों के लिए अलग न्याय प्रक्रिया है.
इसका उद्देश्य कम उम्र में अपराध करने वालों को सुधार कर उनका पुनर्वास करना व समाज में वापस लाना है. मौके पर पीएलवी बासुदेव पंडित, गोपाल राणा, आनंद पंडित, जोसेफ सोरेन, कृष्णा सोरेन, परमेश्वर टुडू, दसरथ टुडू, संजोली मुर्मू समेत दर्जनों महिला-पुरुष एवं बच्चे उपस्थित थे.
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