गिरिडीह : विशेष न्यायाधीश रामबाबू गुप्ता की अदालत ने 4-पोक्सो एक्ट में सरिया थाना अंतर्गत ठाकुरबाड़ी टोला निवासी देवाशीष घटक उर्फ राहुल घटक को दस वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. इसके अतिरिक्त अदालत ने धारा 366ए भादवि में दस वर्ष की सजा व पांच हजार का जुर्माना तथा धारा 376 भादवि में दस हजार की सजा व पांच हजार का जुर्माना किया. अदालत ने कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
इस मामले में नाबालिग के पिता ने निमियाघाट थाना में कांड संख्या 103/17 तथा पोक्सो केस नंबर 78/17 के तहत मामला दर्ज कराया था. मामले में कहा था कि सरिया थाना अंतर्गत ठाकुरबाड़ी टोला निवासी देवाशीष घटक उर्फ राहुल घटक उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर शारीरिक शोषण करने के लिए कहीं ले गया था.
