पत्नी की हत्या मामले में पति को उम्र कैद

Updated at : 21 Dec 2019 2:45 AM (IST)
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पत्नी की हत्या मामले में पति को उम्र कैद

अदालत ने 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गिरिडीह : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश दीपकनाथ तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को पत्नी की हत्या मामले में दोषी पति हीरोडीह थाना अंतर्गत कटरियाटांड़ निवासी वीरेंद्र यादव को उम्र कैद की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. […]

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अदालत ने 20 हजार का जुर्माना भी लगाया

गिरिडीह : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश दीपकनाथ तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को पत्नी की हत्या मामले में दोषी पति हीरोडीह थाना अंतर्गत कटरियाटांड़ निवासी वीरेंद्र यादव को उम्र कैद की सजा सुनायी है.
साथ ही अदालत ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. इस मामले में सूचक देवरी थाना अंतर्गत गोरटोली निवासी चेतु यादव ने हीरोडीह थाना में 01.04.2018 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस को दिये आवेदन में मृतका के पिता चेतु यादव ने कहा कि उसने डेगनी देवी उर्फ रिंकी की शादी 15 वर्ष पूर्व वीरेंद्र यादव के साथ करायी थी. उसे दो पुत्र तथा एक पुत्री भी हुई थी.
लेकिन उसका पति वीरेंद्र बराबर उसके साथ मारपीट करता था. उसका कहना था कि रिंकी काली है, इस कारण वह उसे अपने पास नहीं रखेगा. इसके बाद गांव में कई बार पंचायती भी हुई. पंचायत में वीरेंद्र यादव ने स्वीकार किया कि वह पत्नी के साथ मारपीट नहीं करेगा. कहा कि वीरेंद्र का अवैध संबंध किसी महिला के साथ था जिसका रिंकी विरोध करती थी. एक अप्रैल को यह सूचना मिली कि रिंकी की हत्या कर दी गयी है.
आनन-फानन में जब वह अपनी बेटी का ससुराल पहुंचा तो देखा कि घर से सौ मीटर दूर खलिहान में धूल में लिपटा रिंकी का शव पड़ा है. रिंकी का एक हाथ व पैर की हड्डी टूटी हुई थी. साथ ही सिर, कमर समेत शरीर के अन्य भाग में जख्म के निशान भी थे. इस मामले में पुलिस ने अदालत में वीरेंद्र यादव के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया.
चिकित्सक ने मौत की वजह माथे पर गंभीर चोट बतायी थी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक अजय कुमार साह ने अदालत में नौ गवाहों के बयान का परीक्षण कराया. जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने बहस की. दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने पत्नी की हत्या में दोषी पाकर वीरेंद्र यादव को उम्र कैद की सजा सुनायी.
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