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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास

Updated at : 20 Aug 2019 2:35 AM (IST)
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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास

पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने सुनायी सजा अदालत ने 50 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया गिरिडीह :पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रमेश चंद्रा की अदालत ने छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले को सोमवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी […]

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पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने सुनायी सजा

अदालत ने 50 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया
गिरिडीह :पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रमेश चंद्रा की अदालत ने छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले को सोमवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 50 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.
यह सजा 6 पोक्सो एक्ट में अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के अहिल्यापुर निवासी आशीष कुमार गुप्ता को सुनायी गयी है. 24 दिसंबर 2014 को किरायेदार आशीष कुमार गुप्ता ने मकान मालिक की नाबालिग बच्ची को अकेले पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था.
इस संबंध में मुफस्सिल थाना में पीड़िता के पिता के लिखित शिकायत पर कांड संख्या 727/14 दिनांक – 24.12.2014 के तहत मामला दर्ज किया गया था. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि उनके मकान में आशीष कुमार गुप्ता अपने माता-पिता के साथ किराये में रहता है तथा सिंघाड़ा व मिठाई ठेला पर बेचता है. 24 दिसंबर की सुबह 7 बजे वह मजदूरी करने के लिए अपने घर से बाहर गया था तथा उसकी पत्नी पौने दस बजे दिन में महिला संस्था का पैसा जमा करने लिए गयी थी.
घर में उनकी छह वर्षीय बेटी अकेली थी. पैसा जमा कर दिन के 11 बजे उनकी पत्नी वापस घर आयी तो उस समय उनकी बेटी पलंग पर सोयी थी. उसने अपनी मां को देखा तो रोने लगी तथा पलंग से नीचे आयी तो उसका पैर लड़खड़ाने लगा. इसके बाद उसकी पत्नी ने बच्ची से पूछताछ की तो पता चला कि उसे घर में अकेला देखकर आशीष ने उसके साथ जबरदस्ती दुराचार किया है. इसके बाद उसकी पत्नी ने उसे मोबाइल पर मामले की सूचना दी. घर वापस आने पर बेटी कराहते मिली.
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