हत्या के मामले में दो को सश्रम आजीवन करावास
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 14 Aug 2019 5:54 AM
गिरिडीह : हत्या के मामले पिछले आठ अगस्त को दोषी करार दिये गये दो लोगों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय कुमार दिनेश की अदालत ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. सजा देवरी थाना क्षेत्र के बैरिया टोला के टंगपजवा निवासी हरि यादव एवं सुखदेव यादव को भादवि की धारा 302,34 में […]
गिरिडीह : हत्या के मामले पिछले आठ अगस्त को दोषी करार दिये गये दो लोगों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय कुमार दिनेश की अदालत ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. सजा देवरी थाना क्षेत्र के बैरिया टोला के टंगपजवा निवासी हरि यादव एवं सुखदेव यादव को भादवि की धारा 302,34 में सुनायी गयी है. इसके अलावा 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है. साथ ही भादवि की धारा 201, 34 में साक्ष्य छुपाने के लिए तीन साल कारावास की सजा सुनायी है.
बता दें कि हरि एवं सुखदेव को पिछले आठ अगस्त को ही अदालत ने दोषी ठहराया था. इस दौरान जमानत पर चल रहे हरि एवं सुखदेव का बेल बांड कैंसिल कर उन्हें न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारा गिरिडीह भेज दिया था. साथ ही इस मामले में सजा पर सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तिथि निर्धारित की गयी थी. मंगलवार को सजा सुनाये जाने के लिए दोनों को सुरक्षा व्यवस्था के बीच केंद्रीय कारा से अदालत लाया गया और कोर्ट में दोनों की पेशी की गयी.
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