दुष्कर्म में मदरसा के इमाम को आजीवन कारावास
Updated at : 31 May 2019 3:22 AM (IST)
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50 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा गिरिडीह : पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश सह तृतीय जिला जज रमेश चंद्रा की अदालत ने गुरुवार को दुष्कर्म के मामले में दोषी मदरसा के इमाम जाकिर हुसैन को धारा 376 भादवि व 4/08 पोक्सो एक्ट में दोषी पाकर आजीवन कारावास […]
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50 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा
गिरिडीह : पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश सह तृतीय जिला जज रमेश चंद्रा की अदालत ने गुरुवार को दुष्कर्म के मामले में दोषी मदरसा के इमाम जाकिर हुसैन को धारा 376 भादवि व 4/08 पोक्सो एक्ट में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इसके अतिरिक्त अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है.
जुर्माना की रकम जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामला बेंगाबाद थाना क्षेत्र का है. नाबालिग सूचिका के बयान पर बेंगाबाद थाना में कांड संख्या 313/17 दिनांक 01.09.17 को मामला दर्ज हुआ था. मामले में सूचिका ने कहा कि वह आठवीं कक्षा की छात्रा है.
उसके गांव के मदरसा में जमुआ थाना अंतर्गत चंदरूडीह के रहने वाले इमाम जाकिर हुसैन उर्दू पढ़ाते थे और वह उर्दू पढ़ने के लिए मदरसा जाती थी. इस दौरान इमाम जाकिर हुसैन ने प्यार का झांसा व निकाह का भरोसा देकर उसके साथ तीन-चार बार यौन शोषण किया. बाद में पता चला कि इमाम जाकिर हुसैन शादी-शुदा है. बताया कि इमाम ने बात करने के लिए मोबाइल फोन भी दिया था. दर्ज प्राथमिकी के बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया और इमाम जाकिर हुसैन के विरुद्ध अदालत में आरोप-पत्र गठित किया.
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अजय कुमार साह ने अदालत में 10 गवाहों के बयान का परीक्षण कराया. मौके पर अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साह भी मौजूद थे, जबकि बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद पांडेय ने अपनी दलीलें रखीं. दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने इमाम जाकिर हुसैन को धारा 376 व 4/08 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.
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