दहेज हत्याकांड में सास-ससुर को आजीवन कारावास

Updated at : 19 Feb 2019 1:33 AM (IST)
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दहेज हत्याकांड में सास-ससुर को आजीवन कारावास

घटना : हीरोडीह थाना अंतर्गत टिकोडीह गांव का10.12.09 को फूल कुमारी देवी की गला दबाकर की गयी थी हत्या गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कुमार दिनेश की अदालत ने सोमवार को दहेज हत्याकांड में सास-ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी किया है. जुर्माना की […]

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घटना : हीरोडीह थाना अंतर्गत टिकोडीह गांव का10.12.09 को फूल कुमारी देवी की गला दबाकर की गयी थी हत्या

गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कुमार दिनेश की अदालत ने सोमवार को दहेज हत्याकांड में सास-ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी किया है. जुर्माना की रकम नहीं देने पर एक वर्ष की साधारण कारावास की सजा काटनी होगी.

धारा 498ए/34 में अदालत ने तीन वर्ष की सजा व पांच हजार का जुर्माना किया है. जुर्माना की रकम नहीं देने पर छह माह की साधारण करावास की सजा काटनी होगी. यह मामला हीरोडीह थाना अंतर्गत टिकोडीह गांव का है. 10.12.09 को इस गांव में फूल कुमारी देवी की हत्या गला दबाकर कर दी गयी थी. घटना के बाद मृतका के पिता पालकी पासी के बयान पर हीरोडीह थाना में कांड संख्या 78/09 के तहत मामला दर्ज कराया गया था.

मामले में सूचक ने कहा कि उसने अपनी बेटी फूल कुमारी की शादी 07.05.2002 को टिकोडीह निवासी रामदेव महथा के साथ की थी. शादी के बाद मायके से मोटरसाइकिल व एक लाख रुपये लाने का दबाव दिया जाता था. इसी दौरान ससुराल वाले उसकी बेटी को प्रताड़ित भी करते थे. कहा कि उसे यह सूचना मिली कि ससुराल वालों ने उसकी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी है. सूचना मिलने के बाद उन्होंने हीरोडीह थाना में पति रामदेव महथा, ससुर रामकिशुन महथा व सास गिरजा देवी को नामजद बनाते हुए मामला दर्ज कराया. इसके बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट समर्पित किया.

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक महेंद्र देव ने अदालत में 12 गवाहों के बयान का परीक्षण कराया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता देव कुमार यादव ने बहस की. दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने दहेज हत्या कांड में ससुरा रामकिशुन महथा व सास गिरजा देवी को दोषी पाया. मृतका के पति रामदेव महथा पूर्व से ही सजा काट रहा है.

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