दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास

Updated at : 18 Jul 2018 5:22 AM (IST)
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दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास

गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामबाबू गुप्ता की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पीरटांड़ थाना अंतर्गत अंगैया निवासी पुनीत राय पिता (मितन राय) को 304बी में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने दस हजार का जुर्माना भी किया है. इसके अलावा धारा 201 भादवि में तीन […]

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गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामबाबू गुप्ता की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पीरटांड़ थाना अंतर्गत अंगैया निवासी पुनीत राय पिता (मितन राय) को 304बी में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने दस हजार का जुर्माना भी किया है. इसके अलावा धारा 201 भादवि में तीन वर्ष की सजा व पांच हजार का जुर्माना तथा धारा 498ए में तीन वर्ष की सजा व पांच हजार का जुर्माना किया है. ]
सूचक सरिया थाना अंतर्गत कैलाटांड़ के अलातीटोला निवासी जागेश्वर सिंह ने पुलिस को दिये बयान में कहा कि उसने अपनी बेटी अनीता कुमारी की शादी पीरटांड़ थाना अंतर्गत अंगैया निवासी पुनीत राय के साथ 07.06.2006 को करायी थी. 21.04.2007 को महेशलिट्टी के रामदेव राय ने फोन पर उसे सूचना दी कि तुम्हारी बेटी अनीता की मौत हो गयी है और उसका दाह संस्कार भी कर दिया गया है. सूचना मिलने के बाद वह ग्रामीणों के साथ अंगैया पहुंचा तो बेटी के ससुराल वाले गायब मिले और घर में ताला बंद था.
पूछताछ में पता चला कि ट्रैक्टर में शव को लादकर दाह संस्कार कर दिया गया है. भुक्तभोगी ने बताया कि दहेज में हीरो होंडा नहीं मिलने के कारण उसकी बेटी को जान से मार दिया गया. मामले में अदालत ने अंगैया निवासी पुनीत राय को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कृष्णा प्रसाद ने बहस की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रीतपाल सिंह ने बहस की.
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