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गिरिडीह : अलग-अलग मामलों में 16 लोग रिहा

गिरिडीह : जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कुमार दिनेश की अदालत ने गुरुवार को अलग-अलग मामलों में 16 लोगों को निर्दोष पाकर रिहा कर दिया है. पहला मामला सत्रवाद संख्या 163/2010 से जुड़ा हुआ है. निमियाघाट के पुलिस अवर निरीक्षक प्रमोद पांडेय के बयान पर निमियाघाट थाना में 27.08.2004 को कांड संख्या 60/04 के […]

गिरिडीह : जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कुमार दिनेश की अदालत ने गुरुवार को अलग-अलग मामलों में 16 लोगों को निर्दोष पाकर रिहा कर दिया है. पहला मामला सत्रवाद संख्या 163/2010 से जुड़ा हुआ है. निमियाघाट के पुलिस अवर निरीक्षक प्रमोद पांडेय के बयान पर निमियाघाट थाना में 27.08.2004 को कांड संख्या 60/04 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
श्री पांडेय ने कहा कि इसी थाना क्षेत्र के माकन व चंदन कुआं के जंगल में सौ-डेढ़ सौ की संख्या में एमसीसी उग्रवादी सब जोनल कमांडर नवीन दा उर्फ नवीन मांझी के नेतृत्व में एकत्रित हुए थे. उनकी योजना प्रशिक्षण के साथ बड़ी घटना को अंजाम देना था. जानकारी मिलने पर उन्होंने एसपी को इसकी सूचना दी और छापामारी दल का गठन किया. इसके बाद उक्त क्षेत्र की घेराबंदी की. उस दौरान उग्रवादी वहां पर फुटबॉल खेल रहे थे. पुलिस की घेराबंदी को देख वे लोग फायरिंग करते हुए जंगल की ओर भाग गये. इस घटना में मोहन मांझी उर्फ टेपरा का नाम आया. उन्होंने निमियाघाट थाना में 147, 148, 353, 124ए 307/17सीएलए भादवि के तहत मामला दर्ज किया.
इसी मामले में अदालत ने मोहन मांझी उर्फ टेपरा के विरूद्ध साक्ष्य नहीं मिलने पर रिहा कर दिया. दूसरी घटना निमियाघाट थाना अंतर्गत खांखीकला की है. सूचक मो अफजल के आवेदन पर निमियाघाट थाना में कांड संख्या 37/09 के तहत 02.05.2009 को एक मामला दर्ज हुआ था.
मामले में सूचक ने कहा कि मो खिदमत अली, मुस्ताक अंसारी, महबूब अंसारी, अतहर अंसारी, मनीरूद्दीन अंसारी, कयुम अंसारी, वाहिद अंसारी, नसीम अंसारी, सद्दाम अंसारी, इकबाल अंसारी, इरशाद अंसारी, ताहिर अंसारी, मंसूर अंसारी, शमसुद्दीन अंसारी, गुलाम नबी अंसारी आदि लोग मजमा बनाकर उसके घर पर आये और तलवार तथा रड चलाकर उसे तथा उसकी मां को जख्मी कर दिया. इस मामले में अदालत ने साक्ष्य नहीं मिलने पर सभी लोगों को रिहा कर दिया.

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