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डीलर के खिलाफ एमओ ने की कार्रवाई की अनुशंसा

मामला गांडेय प्रखंड के घाटकुल स्थित पीडीएस दुकान का ग्रामीणों ने की थी अनियमितता बरतने की शिकायत गांडेय. जविप्र दुकानदार के खिलाफ कार्डधारियों द्वारा दिये गये आवेदन को ले एमओ अरुण कुमार सिन्हा ने जांच कर ली है. एमओ ने जांच रिपोर्ट डीएसओ को सौंपकर डीलर के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है. एमओ श्री […]

मामला गांडेय प्रखंड के घाटकुल स्थित पीडीएस दुकान का
ग्रामीणों ने की थी अनियमितता बरतने की शिकायत
गांडेय. जविप्र दुकानदार के खिलाफ कार्डधारियों द्वारा दिये गये आवेदन को ले एमओ अरुण कुमार सिन्हा ने जांच कर ली है. एमओ ने जांच रिपोर्ट डीएसओ को सौंपकर डीलर के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है.
एमओ श्री सिन्हा का कहना है कि घाटकुल के जविप्र दुकानदार मो. अनवर के खिलाफ प्राप्त आवेदन के आलोक में मामले की जांच की गयी. जांच के क्रम में आवेदन में हस्ताक्षरित व्यक्तियों व उनके परिजनों से पूछताछ की गयी. जांच के क्रम में बताया गया कि आधार कार्ड व बैंक खाता की छायाप्रति के साथ 10 रुपये लेकर ई-पोस मशीन में फिंगर प्रिंट लिया गया, लेकिन चावल की आपूर्ति नहीं की गयी. विक्रेता को जुलाई माह में पीएच मद में 14.40 क्विंटल व अंत्योदाय मद में 2.80 क्विंटल 10 जुलाई को परिवहन अभिकर्ता द्वारा दुकान भेजा गया है, जो दुकान में स्टॉक मिला. विक्रेता का आवंटन पिछले मार्च 2017 से जून तक प्रति माह पीएच मद में 68.35 क्विंटल व अंत्योदय मद में 8.40 क्विंटल रहा है.
कार्डधारियों द्वारा की गयी शिकायत के आलोक में जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन निकाला गया तो उसमें 90 कार्डधारियों के बीच 31.85 क्विंटल चावल के वितरण की बात सामने आयी. जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि विक्रेता द्वारा माह अक्तूबर 2016 से जून 2017 तक प्राप्त होने वाले पीएच एवं अंत्योदाय मद के खाद्यान्न में से क्लोजिंग बैलेंस के अनाज की कालाबाजारी की गयी है. ऐसी स्थिति में एमओ श्री सिन्हा ने विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द करते हुए शेष चावल का सरकारी मूल्य जमा करवाने की कार्रवाई की अनुशंसा की है.

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