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मोटरयान दुर्घटना दावा को लेकर विशेष लोक अदालत आठ को

Updated at : 07 May 2024 8:50 PM (IST)
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मोटरयान दुर्घटना दावा को लेकर विशेष लोक अदालत आठ को

मोटरयान दुर्घटना दावा को लेकर विशेष लोक अदालत आठ को

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प्रधान जिला जज डीएलएसए अध्यक्ष राजेश शरण सिंह की अध्यक्षता में उनके प्रकोष्ठ में विशेष लोक अदालत को लेकर बैठक हुई. विशेष लोक अदालत में मोटरयान दुर्घटना दावा अधिनियम से संबंधित सभी लंबित मामलों का निष्पादन कराने के निर्देश दिये गये. अधिवक्ताओं व न्यायिक पदाधिकारी को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश शरण सिंह ने कहा कि आठ जून को होनेवाले विशेष लोक अदालत में मोटर यान दुर्घटना से संबंधित सभी मामलों के निष्पादन में सबके सहयोग की आवश्यकता है. क्योंकि ऐसे संवेदनशील मामले में आश्रितों को सहयोग की अति आवश्यकता होती है. ऐसे मामलों का त्वरित निष्पादन होना आवश्यक है. उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी और उनके अधिवक्ताओं को भी निर्देश दिया कि वे अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन में सहयोग करें और सुलह समझौता के तहत उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास करें. उन्होंने न्यायिक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपनी अदालत में लंबित मोटरयान संबंधी मामलों का चयन कर दोनों पक्षकारों को नोटिस निर्गत करें. ताकि विशेष लोक अदालत में दोनों पक्षकार उपस्थित होकर मामले का निष्पादन कर सकें. उन्होंने अधिवक्ताओं से अपील की कि इस मामले में सहयोग कर मोटर यान दुर्घटना में मृतक के परिजनों को सहयोग कर पुण्य का भागी बनें. उपस्थित लोग : बैठक में डीएलएसए सचिव रवि चौधरी, इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि के अलावा अधिवक्ता युधिष्ठिर गिरि व संघ के अध्यक्ष गौतम कृष्ण सिन्हा सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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