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विधवा का कार्ड निरस्त करने के मामले में डीलर को स्पष्टीकरण

Updated at : 26 Dec 2024 9:19 PM (IST)
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विधवा का कार्ड निरस्त करने के मामले में डीलर को स्पष्टीकरण

विधवा का कार्ड निरस्त करने के मामले में डीलर को स्पष्टीकरण

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कांडी. कांडी प्रखंड के बलियारी गांव निवासी स्वर्गीय फूदेना पासवान की विधवा पत्नी का राशन कार्ड निरस्त किये जाने को लेकर बीडीओ राकेश सहाय ने डीलर अंजनी स्वयं सहायता समूह से स्पष्टीकरण मांगा है. बीडीओ ने पत्र में पूछा है कि यह स्पष्ट कीजिए कि इस वृद्ध महिला का अंत्योदय राशन कार्ड डिलीट होने के बाद आपने इसका नया राशन कार्ड क्यों नहीं बनवाया. प्रथम दृष्टया इसके लिए आप पूरी तरह दोषी हैं. बीडीओ ने समूह की संचालिका से 24 घंटा के अंदर अपना लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा है. पत्र में बीडीओ ने कहा है कि इस वृद्ध महिला का राशन कार्ड नहीं बनने के जुर्म में और इसका अंत्योदय राशन कार्ड डिलीट करवाने के जुर्म में आपको क्यों नहीं बर्खास्त कर दिया जाये. बीडीओ ने समूह से कहा कि यह सिर्फ आपको जानकारी थी कि इसका पति मर गया है और आपने इसका अंत्योदय कार्ड दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करवा दिया. यह बगैर आपकी सूचना के संभव नहीं था. अर्थात आपने इस अंत्योदय कार्ड का डिटेल्स जिला आपूर्ति पदाधिकारी के ऑपरेटर को उपलब्ध कराया और उसकी सहायता से धोखाधडी करके इसके अंत्योदय कार्ड को अभी के वर्तमान लाभुक का नाम चढ़ा दिया. बीडीओ श्री सहाय ने कहा कि इसमें समूह पूरी तरह से दोषी पाया गया है. बीडीओ ने कहा कि जल्द ही उक्त लाभुक को राशन कार्ड मुहैया कराया जाएगा. मैं निर्दोष हूं : अनिता देवी इधर इस संबंध में जन वितरण प्रणाली की दुकानदार अनीता देवी ने बताया कि उनके समूह की दुकान प्रारंभ होने से पूर्व लाभुक का राशन कार्ड डिलीट किया गया था और दूसरे लाभुक के नाम पर राशन कार्ड निर्गत हो गया. इस मामले में वह निर्दोष हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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