ePaper

वाहन उपलब्ध कराने में कोताही बरतने पर होगी कार्रवाई

Updated at : 13 Apr 2024 9:01 PM (IST)
विज्ञापन
Garhwa andmark

गढ़‍वा

वाहन उपलब्ध कराने में कोताही बरतने पर होगी कार्रवाई

विज्ञापन

लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कार्य में संलग्न कर्मियों, पुलिस कर्मियों तथा मतदान संबंधित सामग्रियों के परिवहन के लिए विभिन्न श्रेणियों के वाहनों का अधिग्रहण जिला निर्वाचन कार्यालय ने शुरू कर दिया है. जिला परिवहन पदाधिकारी धीरज प्रकाश ने बताया कि कुछ वाहन मालिक वाहन संबंधित जानकारी देने या वाहन उपलब्ध कराने में कोताही बरत रहे हैं. यह विहित प्रावधानों के उल्लंघन एवं चुनाव अपराध की श्रेणी में आता है. वाहन अधिग्रहण संबंधित किसी भी आदेश के आलोक में अथवा आवश्यकतानुसार किसी भी तिथि के अनुसार वाहन जमा करने के आदेश में लापरवाही या उक्त आदेश की अवमानना को चुनाव अपराध के रूप में लिया जायेगा. वहीं संबंधित लोगों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-167 के तहत एक वर्ष की कैद, फाइन अथवा दोनों के साथ-साथ प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. इसलिए उन्होंने सभी वाहन मालिकों से लोकसभा चुनाव के कार्य में सहयोग करते हुए अपने वाहन संबंधी जानकारी देने तथा वाहन उपलब्ध कराने को कहा है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola