गढ़वा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी खागो यादव ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी
गढ़वा : गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स के निर्धारण के लिए विशेष अभियान नगर विकास व आवास विभाग के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है़ इसके तहत स्वनिर्धारण प्रपत्र नहीं जमा करने वालों के खिलाफ रणनीति तैयार की गयी है़ उक्त बातें नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी खागो यादव ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कर कही़ उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संशोधित नगर पालिका अधिनियम नियमावली के तहत होल्डिंग टैक्स का नया दर निर्धारित किया गया है़, जिसके लिए नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत निर्मित सभी प्रकार को भवन, सरकारी, निजी, आवासीय तथा व्यावसायिक भवनों का आकार स्वनिर्धारण फार्म में भरकर नगर परिषद कार्यालय में 31 जनवरी 2017 तक जमा कर देना है़ भवनों का होल्डिंग टैक्स का निर्धारण भवनों के प्रकार व सड़कों के प्रकार के हिसाब से किया जाना है़
पक्के मकान का टैक्स अधिक है़, जबकि कच्चे मकान का कम है़ इसी प्रकार प्रधान मुख्य सड़क पर अवस्थित भवनों का टैक्स अधिक लगेगा़, जबकि गलियों व सड़कों पर अवस्थित भवनों का टैक्स कम लगेगा़ व्यावसायिक भवनों का टैक्स आवासीय भवनों से अधिक होगा़ उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के भवनों का टैक्स निर्धारण स्व-निर्धारण फार्म में दर्शाये गये तालिका के अनुसार होगा़ टैक्स का निर्धारण भवनों के वार्षिक किराया के आधार पर किया जायेगा़ कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि इस संबंध में शहरवासी नगर परिषद कार्यालय से अन्य जानकारी हासिल कर सकते हैं.
उन्होंने कहा कि आम नागरिक की सुविधा के अनुसार प्रत्येक वार्ड में तीन दिवसीय शिविर का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है, जो 14 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक भिन्न-भिन्न वार्डों में आयोजित किया जायेगा़ इसके तहत 14 से 16 जनवरी तक वार्ड एक से लेकर पांच तक में, 17 से 19 जनवरी तक वार्ड नंबर 10 से 15 तक, 20 जनवरी से 22 जनवरी तक वार्ड छह से नौ तक, 23 से 25 जनवरी तक वार्ड नंबर 12, 16, 17, 18, 19 व 20 नंबर वार्ड में शिविर लगाया जायेगा़ उन्होंने कहा कि निर्धारित समय पर स्व निर्धारण प्रपत्र जमा नहीं करने पर आवासीय प्रपत्रों के साथ 2000 व व्यावसायिक प्रपत्रों के साथ 5000 रुपये जुर्माना जमा करना होगा़ प्रेसवार्ता में सिटी मैनेजर मो नजीबुल्लाह भी उपस्थित थे़