बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थों का कारोबार करने पर होगी जेल

गढ़वा : गढ़वा जिले के सभी थोक व खुदरा खाद्य कारोबारियों को अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य कर दिया गया है़ खाद्य पदार्थों के विक्रेता, भंडारक, उत्पादक, आयातक, निर्यातक, कैटरर्स, वधशाला, मांसशाला, मिठाई दुकानदार, परिवाहक, पेय पदार्थ विक्रेता, वितरक व प्रदायकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के निर्देशानुसार अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक है. […]
गढ़वा : गढ़वा जिले के सभी थोक व खुदरा खाद्य कारोबारियों को अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य कर दिया गया है़ खाद्य पदार्थों के विक्रेता, भंडारक, उत्पादक, आयातक, निर्यातक, कैटरर्स, वधशाला, मांसशाला, मिठाई दुकानदार, परिवाहक, पेय पदार्थ विक्रेता, वितरक व प्रदायकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के निर्देशानुसार अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक है. इसकी जानकारी देते हुए गढ़वा एसडीओ सह अभिहित अधिकारी गढ़वा प्रदीप कुमार ने बताया कि बिना अनुज्ञप्ति के किसी भी खाद्य वस्तु का विनिर्माण करना दंडनीय अपराध है. इसके तहत छह वर्ष तक के कारावास या पांच लाख रुपये तक का जुर्माना प्रावधान है.
श्री कुमार ने निर्देश जारी किया है कि जिन लोगों ने अभी तक खाद्य अनुज्ञप्ति नहीं लिया है, वे 15 दिनों के अंदर अपने-अपने अनुमंडल कार्यालय में जाकर ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर दे़. साथ ही उन्होंने किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के लिए राजा कुमार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गढ़वा के मो 7480931505 पर संपर्क कर सकते है़.
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