वन भूमि में तालाब निर्माण मामले में संवेदक पर प्राथमिकी
Updated at : 29 Jun 2019 2:00 AM (IST)
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भवनाथपुर के रेंजर ने अारोप के बाद जांचोपरांत वन अधिनियम के तहत दर्ज करायी प्राथमिकी भवनाथपुर : भवनाथपुर वन क्षेत्र के कैलान के भैंसासुर पहाड़ी के तलहटी में भूमि संरक्षण विभाग से करीब 17 लाख रुपये की लागत से वन भूमि पर हो रहे तालाब निर्माण को लेकर ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने […]
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भवनाथपुर के रेंजर ने अारोप के बाद जांचोपरांत वन अधिनियम के तहत दर्ज करायी प्राथमिकी
भवनाथपुर : भवनाथपुर वन क्षेत्र के कैलान के भैंसासुर पहाड़ी के तलहटी में भूमि संरक्षण विभाग से करीब 17 लाख रुपये की लागत से वन भूमि पर हो रहे तालाब निर्माण को लेकर ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने संवेदक पर वन अधिनियम 1927 की धारा 33 के तहत मामला दर्ज किया है. रेंजर अजीत कुमार सिंह ने बताया की दर्ज मामले में तालाब निर्माण कार्य में संलिप्त कैलान गांव के राजेंद्र साह को नामजद अभियुक्त बनाया गया है.
बताते चलें कि कैलान गांव अवस्थित भैंसासुर पहाड़ के तलहटी में सुरक्षित वन भूमि के अंदर करीब डेढ़ एकड़ वन परिक्षेत्र में अवैध उत्खनन कर 200×200 मीटर तालाब का निर्माण कराया जा रहा था, जो भूमि संरक्षण विभाग से पारित है और जिसका संवेदक उक्त नामजद आरोपित हैं.मालूम हो कि कैलान पंचायत अंतर्गत सुरक्षित वन क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर ग्रामीणों द्वारा फर्जी तरीके से भूमि प्रतिवेदन बनवा कर भूमि संरक्षण विभाग से कई अन्य तालाबों का निर्माण भी किया जा चुका है. पिछले एक सप्ताह से तालाब में मशीन से निर्माण कार्य चल रहा था .
ग्रामीणों की सूचना पर वन क्षेत्र पदाधिकारी अजीत सिंह ने वन कर्मियों के साथ सरकारी अमीन भेजकर तालाब निर्माण स्थल का जांच पड़ताल कराया, जिसमें वन भूमि के अंदर निर्माण कार्य किया जा रहा था. कर्मियों के जांच प्रतिवेदन के आधार पर कैलान के राजेंद्र साह पर वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. रेंजर ने बताया भूमि संरक्षण विभाग को भी पत्र लिखकर वन क्षेत्र में कार्य की जानकारी देंगे.वन विभाग ने तालाब निर्माण पर रोक लगा दिया है.
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