रंगदारी मांगने व घायल करने के आरोपी को पांच साल की सजा
Updated at : 14 Feb 2019 3:35 AM (IST)
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गढ़वा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने रंगदारी नहीं देने के कारण जानलेवा हमले के आरोप में नगरउंटारी थाना के पतागाड़ा गांव निवासी अंतू रजवार को पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हज़ार रुपये आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी है़. विदित हो कि उसी गांव निवासी नरेश राउत ने आरोप लगाया […]
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गढ़वा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने रंगदारी नहीं देने के कारण जानलेवा हमले के आरोप में नगरउंटारी थाना के पतागाड़ा गांव निवासी अंतू रजवार को पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हज़ार रुपये आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी है़.
विदित हो कि उसी गांव निवासी नरेश राउत ने आरोप लगाया था कि बीड़ी पत्ता के ठेकेदार के साथ वह 18 मई 2012 की शाम तीस हज़ार रुपये लेबर को भुगतान करने के दौरान अंतू रजवार एवं उसकी पत्नी दुलारी देवी के साथ अन्य लोग आये और रंगदारी की मांग की़.
रंगदारी नहीं देने पर गंडासा से मारकर साथ काम करनेवाले सर्जन यादव एवं संजय यादव को जख्मी कर दिया़. प्राथमिकी दर्ज कर आरोप पत्र समर्पित किया गया़. न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुये आरोप गठनकर साक्षियों के साक्ष्य उपलब्ध दस्तावेज़ के आधार पर भादवि की धारा 307 में दोषी क़रार देते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हज़ार रुपये आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी गयी है़.
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