दहेज हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 05 Oct 2018 1:58 AM
विज्ञापन
गढ़वा : जिला व सत्र न्यायधीश तृतीय शंभुलाल साव की अदालत में गुरुवार को अलग-अलग दो मामले में दहेज हत्या के आरोपी डंडई के बौलिया निवासी कुंदन पासवान को आजीवन कारवास की सजा सुनायी गयी़ साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया़ इसके अलावे एक अन्य मामले की सुनवाई […]
विज्ञापन
गढ़वा : जिला व सत्र न्यायधीश तृतीय शंभुलाल साव की अदालत में गुरुवार को अलग-अलग दो मामले में दहेज हत्या के आरोपी डंडई के बौलिया निवासी कुंदन पासवान को आजीवन कारवास की सजा सुनायी गयी़ साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया़ इसके अलावे एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए भवनाथपुर के वरबारी गांव निवासी आरेापी कैलाश राम एवं पाना देवी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी़
उल्लेखनीय है कि कुंदन पासवान की शादी पुष्पा देवी के साथ वर्ष 2009 में हुआ था़ उसके बाद साल 2011 में दहेज की मांग व मोटरसाईकिल की मांग को लेकर पुष्पा देवी के साथ मारपीट की जाने लगी़ इसकी सूचना पुष्पा देवी ने अपने मायकेवालों को दी़ लेकिन दहेज नहीं मिलने पर दो जुलाई 2012 को गला दबाकर पुष्पा देवी की हत्या कर दी गयी़
हत्या के पश्चात मेराल थाना के लातदाग गांव निवासी सह मृतिका के पिता नारायण पासवान ने डंडई थाना में बयान अंकित कराकर प्राथमिकी दर्ज कराया़ इसमें पति कुंदन पासवान सहित भगमनिया देवी व करीमन पासवान को आरेापी बनाया गया़ न्यायालय में साक्ष्य व दस्तावेज के आधार पर कुंदन को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी तथा भगमनिया देवी एवं करीमन पासवान को बरी कर दिया गया़
सास व ससुर को 10-10 साल की जेल
दूसरी घटना में सास पाना देवी व ससुर कैलाश राम को सजा सुनायी गयी है़ इस मामले में बताया गया कि कैलाश राम के पुत्र नागेंद्र राम की शादी उत्तरप्रदेश राज्य के सोनभद्र जिला के कोण थाना के ग्राम बागेसोती टोला सिंगापुर के गुलू राम की लड़की सोनी देवी के साथ वर्ष 2014 में हुआ था़ शादी के कुछ दिन बाद ही दहेज व मोटरसाईकिल की मांग सोनी देवी से की जाने लगी़ नहीं देने पर 14 अगस्त 2015 को गला दबाकर सोनी की हत्या कर दी गयी़
इस मामले में पुलिस ने पति नागेन्द्र राम, पाना देवी व कैलाश राम के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया़ इसमें हत्या के समय पति नागेंद्र राम नाबालिक पाया गया़ इस वजह से उसे न्यायिक प्रकिया के तहत कार्रवाई करते हुए अन्य दो आरोपी पाना देवी एवं कैलाश राम को 10 वर्ष की सजा सुनायी गयी़
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










