गढ़वा : जतपुरा गोलीकांड मामले में सात को उम्र कैद
Updated at : 10 Aug 2018 12:27 AM (IST)
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जतपुरा गोलीकांड में दोषी पाये गये सभी सात आरोपियों को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत ने गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. जिन्हें सजा सुनायी गयी उसमें संजीत सिंह, गुड्डू सिंह, यशवंत सिंह, रमेश सिंह, धर्मेंद्र सिंह, गुड्डू मेहता एवं सुरेंद्र पाल शामिल है़ं अदालत ने संजीत सिंह, गुड्डू […]
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जतपुरा गोलीकांड में दोषी पाये गये सभी सात आरोपियों को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत ने गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. जिन्हें सजा सुनायी गयी उसमें संजीत सिंह, गुड्डू सिंह, यशवंत सिंह, रमेश सिंह, धर्मेंद्र सिंह, गुड्डू मेहता एवं सुरेंद्र पाल शामिल है़ं
अदालत ने संजीत सिंह, गुड्डू सिंह एवं यशवंत सिंह पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है़ अर्थदंड नहीं देने पर उन्हें तीन-तीन वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी. वहीं रमेश सिंह, सुरेंद्र पाल, गुड्डू मेहता और धर्मेंद्र सिंह पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. राशि जमा करने पर दो-दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी है़ उक्त गोलीकांड में उदय यादव और उनके दो पुत्र निरंजन व विमलेश यादव समेत चार लोगों की हत्या कर दी गयी थी.
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