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6.48 लाख गबन के आरोपी पूर्व भूमि संरक्षण पदाधिकारी की जमानत रद्द

Updated at : 05 Oct 2019 2:58 AM (IST)
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6.48 लाख गबन के आरोपी पूर्व भूमि संरक्षण पदाधिकारी की जमानत रद्द

घाटशिला : 6.40 लाख रुपये गबन के आरोपी घाटशिला के पूर्व भूमि संरक्षण पदाधिकारी अमरेश कुमार झा की जमानत याचिका घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-1 राम बचन सिंह की अदालत ने नामंजूर कर दी. इस संबंध में घाटशिला के भूमि संरक्षण पदाधिकारी काली पदो महतो के बयान पर धालभूगमढ़ थाना में कांड संख्या […]

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घाटशिला : 6.40 लाख रुपये गबन के आरोपी घाटशिला के पूर्व भूमि संरक्षण पदाधिकारी अमरेश कुमार झा की जमानत याचिका घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-1 राम बचन सिंह की अदालत ने नामंजूर कर दी. इस संबंध में घाटशिला के भूमि संरक्षण पदाधिकारी काली पदो महतो के बयान पर धालभूगमढ़ थाना में कांड संख्या 34/18, भादवि की धारा 420, 408, 120 (बी) के तहत अमरेश कुमार झा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है.

प्राथमिकी के मुताबिक पूर्व भूमि संरक्षण पदाधिकारी के विरुद्ध 6 लाख 40 हजार रुपये सरकारी राशि धोखाधड़ी और गबन का आरोप है. 2015-16 में नूतनगढ़ पंचायत के घोषदा गांव में सरकारी तालाब खाता संख्या 113, प्लॉट संख्या 203 के जीर्णोद्धार के लिए 14 लाख, 95 हजार 600 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली. योजना में प्राक्कलित राशि 14.95 लाख का 90 प्रतिशत 13.460.040 रुपये सरकारी अनुदान के रूप में भुगतान करने का प्रावधान है.

शेष 10 प्रतिशत 1.49.560.00 रुपये लाभुक कृषकों के समूह पानी पंचायत को अंशदान करना है. राज्यादेश के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन गठित पानी पंचायत घोषदा के अध्यक्ष सिंगराय मार्डी और सचिव लक्ष्मण मार्डी के माध्यम से किया गया. अनुमंडल पदाधिकारी और उप विकास आयुक्त ने 31 अगस्त 2018 को योजना की जांच कर जांच प्रतिवेदन सौंपा. इसमें अमरेश कुमार झा को बिना काम के 6.40 लाख रुपये गबन का दोषी पाया गया.

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