दहेज के लिए पत्नी की जलाकर हत्या में पति व सास दोषी

घाटशिला : वर्ष 2017 में चाकुलिया में दहेज के लिए पत्नी की जलाकर हत्या मामले में बुधवार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राम बचन सिंह की अदालत ने सुनवाई की. कोर्ट ने पति दिवाकर महतो और सास पबी महतो को दोषी करार दिया. सजा की बिंदु पर सुनवाई 12 सितंबर को होगी. […]
घाटशिला : वर्ष 2017 में चाकुलिया में दहेज के लिए पत्नी की जलाकर हत्या मामले में बुधवार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राम बचन सिंह की अदालत ने सुनवाई की. कोर्ट ने पति दिवाकर महतो और सास पबी महतो को दोषी करार दिया. सजा की बिंदु पर सुनवाई 12 सितंबर को होगी. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता जेडी पटेल हैं. एपीपी संजय सिन्हा हैं.
इस संबंध में बलियागुड़ी के केदार महतो के बयान पर थाना में 1 अगस्त 2017, भादवि की धारा 304 (बी) के तहत अमलागोड़ा के दिवाकर महतो और पबी महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई. प्राथमिकी में कहा गया कि पांच वर्ष पूर्व अमलागोड़ा के बिरदोह निवासी दिवाकर महतो के साथ पुत्री की शादी करायी. ससुराल में उसे पति और सास प्रताड़ित करने लगे. इसके कारण बेटी को मायके ले आया. दामाद बार-बार फोन कर पुत्री को ससुराल भेजने की जिद करने लगा. उसे दोबारा ससुराल पहुंचाया. इसके बाद लोगों से जानकारी मिली कि उसकी पुत्री की जलने से मौत हो गयी है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










