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विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की अवैध धनराशि का उपयोग न हो

Updated at : 18 Oct 2024 11:31 PM (IST)
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विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की अवैध धनराशि का उपयोग न हो

संदिग्ध लेनदेन की तुरंत सूचना व्यय कोषांग को दें बैंक: डीसी

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दुमका. विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आंजनेयुलु दोड्डे की अध्यक्षता में बैंक, उत्पाद तथा आयकर विभाग के साथ समीक्षा बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गयी. विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर आयोजित इस बैठक में उपायुक्त ने बैंक के प्रतिनिधियों और संबंधित विभागों को कई महत्वपूर्ण बैठक निदेश दिए. बैठक में चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने और वित्तीय गतिविधियों की निगरानी पर जोर दिया गया. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उत्पाद एवं आयकर विभाग को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए ताकि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अवैध धनराशि का उपयोग न हो सके. बैठक में यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि बैंक चुनाव अवधि के दौरान सभी लेन-देन पर विशेष ध्यान दें और किसी भी संदिग्ध लेनदेन की तुरंत सूचना व्यय कोषांग को दें. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बैठक में बैंक के प्रतिनिधियों को यह भी अवगत कराया कि विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं. इस संदर्भ में बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया कि वे प्रत्याशियों द्वारा किए जा रहे खर्च की निगरानी करें और उसकी रिपोर्ट समय-समय पर संबंधित कोषांग को समर्पित करें. चुनाव को प्रभावित करने वाले किसी भी संदिग्ध लेन-देन की सूचना तुरंत दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपये से अधिक की राशि पकड़ी जाती है, तो आयकर विभाग तुरंत अपने स्तर से कार्रवाई करेगी. बैठक में उत्पाद विभाग ने जानकारी दी कि अब तक 76.400 लीटर अवैध शराब जब्त की जा चुकी है, जिसकी कुल कीमत 21,354 रुपये है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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