रात 10 बजे के बाद प्रचार नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी

Updated at : 18 May 2024 2:02 PM (IST)
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रात 10 बजे के बाद प्रचार नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी

प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज दर्ज हैं वे प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उक्त सूचना का तीन बार प्रकाशन/प्रसारण कराना सुनिश्चित करेंगे

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दुमका. दुमका में लोकसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त सामान्य प्रेक्षक एस नटराजन, पुलिस प्रेक्षक सुधीर कुमार रेड्डी व व्यय प्रेक्षक अमित कुमार शर्मा ने प्रत्याशियों के साथ बैठक की. बैठक में एस नटराजन ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने समुचित तैयारी की है. प्रत्याशी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों का अनुपालन करते हुए चुनाव प्रचार करें. उन्होंने प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता के बारे जानकारी दी. कहा कि किसी भी तरह के सभा का आयोजन बिना अनुमति के नहीं करें. प्रचार प्रसार का समय प्रातः छह बजे से रात्रि 10 बजे तक होगा. रात्रि 10 बजे के बाद प्रचार नहीं कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि चुनावी सभा के दौरान दूसरे प्रत्याशियों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करें. पुलिस प्रेक्षक सुधीर कुमार रेड्डी ने कहा कि किसी भी प्रकार के भय का माहौल अगर दिखाई दे या किसी व्यक्ति द्वारा मतदाताओं को डराया या धमकाया जा रहा हो तो इसकी सूचना अविलंब प्रेक्षक कोषांग को उपलब्ध कराएं या फोन के माध्यम से सूचना दें ताकि नियमानुसार कार्रवाई संबंधित के विरुद्ध की जा सके. उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सी-विजिल एप जारी किया गया है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. व्यय प्रेक्षक अमित कुमार शर्मा ने कहा कि सभी अभ्यर्थी चुनाव कार्य में किये जा रहे व्यय से संबंधित लेखा पंजी की जांच निर्धारित तिथि को स्वयं या अपने एजेंट या विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से व्यय पंजी, सभी अभिलेखों के साथ निरीक्षण के लिए वाणिज्यकर भवन दुमका में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे. व्यय पंजी जांच की पहली तिथि 20 मई, दूसरी तिथि 24 मई एवं तृतीय तिथि 29 मई है. उपरोक्त तिथि को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न पांच बजे तक वाणिज्यकर भवन दुमका में अभ्यर्थी व्यय पंजी व सभी अभिलेखों की जांच कराना सुनिश्चित करेंगे. जिला निर्वाचन पदाधिकारी आंजनेयुलु दोड्डे ने बताया कि जिन प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज दर्ज हैं वे प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उक्त सूचना का तीन बार प्रकाशन/प्रसारण कराना सुनिश्चित करेंगे.

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