रैयतों ने कहा नयी नीति से मिले मुआवजा, वरना
दुमका : उपराजधानी दुमका के तेलियाचक मौजा में 500 बेड का अस्पताल बनना है. लेकिन जिनका भूमि अधिग्रहण किया गया है उन खतियानी रैयतों का कहना है कि नये कानून भूमि अजर्न, पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई नहीं हुई, तो वे किसी भी सूरत में अपनी जमीन नहीं देंगे.
इस बाबत रैयतों ने जिला भू–अजर्न पदाधिकारी के पास भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 5/ए के तहत आपत्ति दर्ज करायी है. रैयतों ने कहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के पुराने कानून के स्थान पर नया कानून भूमि अजर्न, पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 बनाया है, जिसमें भू–अजर्न के पूर्व ग्रामीणों की सहमति लेना अनिवार्य बना दिया गया है तथा अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों को जमीन का मुआवजा बाजार मूल्य के चार गुणा दर पर निर्धारित कर क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना है.