दुमका कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण के मामले में आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विद्युत अंबष्ठ ने बताया कि मसलिया थाना क्षेत्र के मनहरचक की एक युवती ने 15 मई 2011 को भादवि की दफा 376 के तहत सुग्गापहाड़ी के हपन टुडू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. युवती की शिकायत थी कि हपन ने न सिर्फ शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया, बल्कि दूसरी लड़की से शादी भी करना चाहा.
न्यायालय में विचारण के दौरान आठ गवाहोंका बयान दर्ज हुआ था, इससे पूर्व आरोपी को स्थानीय अदालत से जमानत नहीं मिली थी. दो बार उच्च न्यायालय ने भी उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.