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आचार संहिता के दो मामलों में हेमंत को मिली जमानत

कोर्ट प्रतिनिधि, दुमका झारखंड मुक्ति मोरचा के केंद्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धिरेंद्र कुमार मिश्र के न्यायालय में उपस्थित होकर आचार संहिता उल्लंघन के अलग-अलग दो मामले में जमानत की याचना की. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने दोनों मामलों में पांच-पांच हजार के दो जमानतदार पर जमानत दे […]

कोर्ट प्रतिनिधि, दुमका झारखंड मुक्ति मोरचा के केंद्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धिरेंद्र कुमार मिश्र के न्यायालय में उपस्थित होकर आचार संहिता उल्लंघन के अलग-अलग दो मामले में जमानत की याचना की. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने दोनों मामलों में पांच-पांच हजार के दो जमानतदार पर जमानत दे दी. दुमका नगर थाना कांड संख्या 294/14 में अनुमंडल दंडाधिकारी सुधीर कुमार ने झामुमो के विधानसभा प्रत्याशी हेमंत सोरेन के विरुद्ध 28 नवंबर 2014 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. झामुमो नेता श्री सोरेन पर आरोप लगाया गया था कि 27 नवंबर 2014 को बिना अनुमति प्राप्त किये दुमका विधानसभा के खिजुरिया में उनके द्वारा आम सभा की गयी थी. इससे पूर्व उसी दिन नगर थाना कांड संख्या 295 में उनपर नामांकन के समय सुरक्षाकर्मी सहित अनाधिकृत रूप से निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में प्रवेश किये जाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. एक अन्य मामला मुफस्सिल (मसानजोर) थाना कांड संख्या 142/09 में कांगे्रस पार्टी कार्यकर्ता संजय उपाध्याय ने झामुमो नेता हेमंत सोरेन व अंगरक्षक एवं बीस समर्थकों के विरुद्ध एक दिसंबर 2009 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पार्टी कार्यालय में आकर मारपीट करते हुए कार्यालय को क्षतिग्रस्त कर प्रदीप चौधरी, सुधीर पाल, कृष्ण पद, धीरेंद्र शंकर को घसीटकर गाड़ी में बिठा लिया था और हल्ला करने पर गोली मारने की धमकी दी थी. मंगलवार को न्यायालय में दो पक्षों के बीच समझौता आवेदन दाखिल किया गया. चल रहे मुकदमे में कुल 15 गवाहों का बयान दर्ज किया गया था, जिसके बाद न्यायालय ने गवाही बंद कर दी…………………………फोटो3 दुमका- हेमंत सोरेनजमानत लेकर लौटते झामुमो नेता हेमंत सोरेन.

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