दुमका कोर्ट : चतुर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश एसएन मिश्रा की अदालत ने सद्दाम अंसारी एवं अफराज अंसारी को भादवि की धारा 412 व 120 बी में आठ साल की सजा एवं पंद्रह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त आठ महीने की सजा होगी. हंसडीहा के सिंहनी के पशु व्यापारी शब्बीर अंसारी ने अपने साथ हुए लूटपाट में पिक अप भान के चालक व खलासी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. 11 फरवरी 2016 को शब्बीर हयातनगर वीरभूम पश्चिम बंगाल से आठ लाख रुपये लेकर आ रहा था.
इस बोलेरो को पिकअप वैन के चालक मोहम्मद सद्दाम चला रहा था, जबकि खलासी मोहम्मद अफजल अंसारी भी बैठ कर साथ आ रहा था. शब्बीर ने 3 लाख रुपये अपने कमर में बांध रखी थी, जबकि 5 लाख रुपये झोला में रखकर सीट नीचे रख दिया था. हंसडीहा लोटते वक्त चंद्रदीप के आगे पुल के पास खसिया गांव के पास होंडा बाइक से दो शख्स पहुंचे थे तथा कनपटी पर रिवाॅल्वर सटा दिया. इस दौरान कमर में बांध कर रखे गये तीन लाख रुपये अपराधियों ने लूट लिए तथा मोटरसाइकिल स्टार्ट कर सिंदुरिया रामगढ़ की तरफ भाग गये. पुलिस अनुसंधान के क्रम में मोबाइल सर्विलांस द्वारा अभियुक्तों का पता चला.
बाद में तीन अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. बाकर मियां नाम के अभियुक्त को न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर रिहा कर दिया. वहीं दूसरी ओर सद्दाम अंसारी एवं अफजल अंसारी को सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से एसएन प्रसाद एवं बचाव पक्ष की ओर से प्रमोद साह ने मुकदमे की पैरवी की.