चिट फंड कंपनी को 2 लाख 13 हजार देने का निर्देश

Updated at : 12 Nov 2017 6:02 AM (IST)
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चिट फंड कंपनी को 2 लाख 13 हजार देने का निर्देश

दुमका कोर्ट : उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राम नरेश मिश्रा ने एक मामले के सुनवाई करते हुए चिट फंट कंपनी रेमल इंडस्ट्रीज पर दो लाख 13 हजार रुपये देने का निर्देश दिया. टोगरा थाना क्षेत्र के आसनजोर गांव के सृष्टिपद गोराई ने उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज कराया है. बताया कि एजेंट शिवशंकर यादव ने […]

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दुमका कोर्ट : उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राम नरेश मिश्रा ने एक मामले के सुनवाई करते हुए चिट फंट कंपनी रेमल इंडस्ट्रीज पर दो लाख 13 हजार रुपये देने का निर्देश दिया. टोगरा थाना क्षेत्र के आसनजोर गांव के सृष्टिपद गोराई ने उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज कराया है. बताया कि एजेंट शिवशंकर यादव ने ज्यादा ब्याज दिलाने के नाम पर पैसा जमा कराया था. इस दौरान 1 लाख 58 हजार 400 रानीश्वर में कंपनी के ब्रांच में जमा कराया. जब समय पूर्ण हो गया तो कंपनी पैसे देने से आनाकानी करने लगी. मामले में उपभोक्ता फोरम ने सृष्टिपद गोराई के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कंपनी को मूल रकम सहित 2 लाख 13 हजार रुपये देने का निर्देश दिया. जिसमें 50 हजार रुपये क्षति पूर्ति के रूप में तथा 5 हजार रुपये वाद खर्च के रूप में देने का निर्देश दिया है.

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