दुमका : निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने घरों व निजी मकानों से राजनीतिक दलों के झंडे को उतारने का आदेश दिया है. समाहरणालय में पत्रकार सम्मेलन में अपर समाहर्ता उदय प्रताप ने बताया कि अनुमति लेकर भी राजनीति दल किसी के घर या मकान में झंडा नहीं लगा सकते. बिहार संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत इस मामले में कार्रवाई हो सकती है. कुछ राज्यों में इस तरह के प्रावधान हैं कि अनुमति लेकर झंडा लगाया जा सकता है, लेकिन बिहार संपत्ति विरूपण अधिनियम में इस बात का प्रावधान नहीं है.
अपर समाहर्ता ने बताया कि ऐसे मामले में जांच के बाद राजनीतिक दल के साथ-साथ झंडा लगाने वाले संबंधित गृहस्वामी भी आचार संहिता के दायरे में आ सकते हैं और उनपर भी कार्रवाई हो सकती है. कहा कि संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति मकान या वाहन आदि की रूप-आकार में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है. अपर समाहर्ता ने बताया कि इस तरह के मामले में भादवि की दफा 171 के तहत 6 माह तक की सजा या कम से कम 500 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है. उन्होंने बताया कि प्रचार-प्रसार कराकर झंडा उतारने को कहा गया है.