फोरम के आदेश पर बीमा कंपनी ने किया दावे का भुगतान

दुमका : दुमका के उपभोक्ता फोरम ने ओरियेंटल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए एक दावाकर्ता को बीमित राशि के रूप में 30 हजार, मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए तीन हजार व वाद खर्च के रूप में एक हजार रुपये भुगतान कराया. गुरुवार को फोरम के अध्यक्ष रामनरेश मिश्र व सदस्य बबीता अग्रवाल ने सिहा […]
दुमका : दुमका के उपभोक्ता फोरम ने ओरियेंटल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए एक दावाकर्ता को बीमित राशि के रूप में 30 हजार, मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए तीन हजार व वाद खर्च के रूप में एक हजार रुपये भुगतान कराया. गुरुवार को फोरम के अध्यक्ष रामनरेश मिश्र व सदस्य बबीता अग्रवाल ने सिहा देवी को इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये गये 34 हजार रुपये का चेक प्रदान किया. दरअसल सरैयाहाट के राकूडीह निवासी सिहा देवी ने 11 फरवरी 2014 को भारतीय स्टेट बैंक की सरैयाहाट शाखा से ऋण लेकर एक गाय खरीदी थी.
इस गाय का उक्त इंश्योरेंस कंपनी ने 30000 रुपये का बीमा किया था. हालांकि बीमा कराये जाने के पंद्रह दिनों के अंदर गाय की मौत हो गयी, जिसका पोस्टमार्टम भी करवाया गया. मामले में उसने क्लेम किया, तो इंश्योरेंस कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम देने से इनकार कर दिया कि गायक की मौत बीमा कराये जाने के पंद्रह दिनों के भीतर हुई है. ऐसे में सिहा देवी ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया.
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