Dhanbad News : जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को दिया भुगतान का आदेश

Updated at : 29 Mar 2025 2:32 AM (IST)
विज्ञापन
Dhanbad News : जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को दिया भुगतान का आदेश

निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया गया, तो 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उपरोक्त मूल राशि का भुगतान करना होगा.

विज्ञापन

जिला उपभोक्ता आयोग धनबाद के अध्यक्ष ललित प्रकाश चौबे व सदस्य शिप्रा की खंडपीठ ने संयुक्त रूप से आदेश पारित कर श्री राम जनरल इंश्योरेंस फाइनेंस कंपनी, सिग्नेचर टावर कतरास रोड मटकुरिया धनबाद के ब्रांच मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर (राजस्थान), वाइस प्रेसिडेंट (राजस्थान) व रीजनल मैनेजर (रांची) को दो माह के अंदर परिवादी झरिया चौथाई कुल्ही निवासी अतहर हुसैन को 11 लाख 68 हजार 461 रुपए का भुगतान करने काे कहा है. निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया गया, तो 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उपरोक्त मूल राशि का भुगतान करना होगा.

क्या है मामला :

परिवादी ने एक ट्रक (जेएच 10बीएल 8585) खरीदा था. इसका इंश्योरेंस श्री राम जनरल इंश्योरेंस फाइनेंस कंपनी से कराया था. परिवादी सात जनवरी 2021 की रात को झरिया से ओड़िशा के बड़बिल माल लाने जा रहा था. इसी दौरान उक्त ट्रक बोकारो जिले के बरमसिया में एक पेड़ से टकरा गया. इस कारण ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया. परिवादी ने घटना के संबंध में बरमसिया थाने में प्राथमिकी करायी और श्री राम जनरल इंश्योरेंस फाइनेंस कंपनी को भी घटना की सूचना दी. परिवादी ने अपने क्षतिग्रस्त ट्रक की मरम्मत कराने के लिए 17 लाख रुपए का दावा किया. फाइनेंस कंपनी ने 11 लाख 68 हजार 461 रुपये देने के लिए कहा, दिया नहीं. इसके बाद परिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग धनबाद का दरवाजा खटखटाया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
NARENDRA KUMAR SINGH

लेखक के बारे में

By NARENDRA KUMAR SINGH

NARENDRA KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola