रंजय हत्याकांड में नोडल अधिकारी का बयान दर्ज

Updated at : 15 Jun 2024 6:56 PM (IST)
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रंजय हत्याकांड में नोडल अधिकारी का बयान दर्ज

अदालत से : मामले की सुनवाई की अगली तारीख 18 जून 2024 निर्धारित कर दी गयी.

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विधि प्रतिनिधि, धनबाद

झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव के करीबी रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह हत्याकांड की सुनवाई शनिवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने भारतीय एयरटेल कंपनी लिमिटेड रांची के नोडल अधिकारी निर्भय कुमार सिन्हा की गवाही करायी. अदालत को दिये बयान में निर्भय ने बताया कि पुलिस के प्रतिवेदन पर हमने संजीव सिंह , हर्ष सिंह व नंदकुमार सिंह उर्फ मामा का मोबाइल सीडीआर रिपोर्ट निकाल कर सर्टिफिकेट के साथ पुलिस को निर्गत किया था. इस दौरान जेल मे बंद आरा बेरथ निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा को रांची के होटवार जेल से वीसीएस से पेश किया गया. वहीं जमानत पर मुक्त हर्ष सिंह हाजिर नहीं थे. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 18 जून 2024 निर्धारित कर दी है. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता समर श्रीवास्तव ने गवाह का प्रति परीक्षण किया. नंदकुमार सिंह उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा आठ अगस्त से जेल में बंद है. पांच नवंबर 2018 को सरायढेला थाना प्रभारी निरंजन तिवारी ने मामा को शूटर बताते हुए उसके विरुद्ध अदालत में चार्जशीट दायर किया था. जबकी चंदन शर्मा, हरेन्द्र सिंह के विरुद्ध अनुसंधान जारी रखा है. रंजय सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह की हत्या बिग बाजार के सामने चाणक्य नगर मोड़ पर 29 जनवरी 2017 के संध्या करीब 5ः30 बजे रामेश्वर तिवारी के घर के समीप गोलियों से भून कर कर दी गयी थी.

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मोना हत्याकांड : अभियोजन ने दायर किया प्रतिउत्तर

धनबाद.

बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के भेलाटांड़ स्थित ऋषि नगर निवासी अभिषेक कुमार की 36 वर्षीय पत्नी मणिका अखौरी उर्फ मोना हत्याकांड मामले की सुनवाई शनिवार को जिला व सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत में हुई. अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा सास मीना देवी व ससुर ब्रजेश कुमार कोचगवे की ओर से दायर डिस्चार्ज पिटीशन पर लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने प्रति उतर दायर किया है. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि नौ जुलाई मुकर्रर कर दी है. मृतिका के पिता अखौरी धर्मेंद्र बिहारी लाल की शिकायत पर बरवाअड्डा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इसके मुताबिक शादी के 13 साल बाद मोना का कोई संतान नहीं हुआ, तो उसके सास, ससुर ने उसकी हत्या कर अपने पुत्र की दूसरी शादी करना चाहते थे. घटना के समय घर पर मोना के पति अभिषेक कुमार, ससुर ब्रजेश कुमार कोचगवे , सास मीना देवी मौजूद थे. तीनों ने मिलकर 5 लाख रुपए दहेज के लिए मोना की हत्या कर दी. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त नुकीली छिलनी व खून से सना तौलिया बरामद किया. अभिषेक व उसके माता-पिता के मोबाइल को जब्त किया. श्री लाल ने अपने दामाद अभिषेक कुमार, समधी ब्रजेश कुमार कोचगवे व समधन मीना देवी पर अपनी बेटी मणिका अखौरी उर्फ मोना की हत्या गला घोंटकर करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने 19 जुलाई 2023 की रात तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 20 जुलाई को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था. हालांकि फिलहाल तीनों आरोपी जमानत पर हैं.

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