श्रीश्री रामराज मंदिर में नौ दिवसीय महायज्ञ आज से, प्रशासन ने जारी किया गाइडलाइन, पालन नहीं करने वालों को पर की जाएगी ये कर्रवाई

Updated at : 13 Feb 2021 11:23 AM (IST)
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श्रीश्री रामराज मंदिर में नौ दिवसीय महायज्ञ आज से, प्रशासन ने जारी किया गाइडलाइन, पालन नहीं करने वालों को पर की जाएगी ये कर्रवाई

आदेश के मुताबिक आपदा प्रबंधन की तरफ से राज्य में किसी तरह के सार्वजनिक लोक कार्यक्रमों पर रोक है. मुख्य सचिव की तरफ से 17 दिसंबर, 2020 को जारी आदेश अब भी प्रभावी है. केंद्र एवं राज्य सरकार की तरफ से आपदा को लेकर जारी निर्देशों का धनबाद जिला में सख्ती से पालन हो रहा है. आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है. पत्र की प्रति आयाेजन समिति के अध्यक्ष को भी दी गयी है. 13 को आयाेजन की शुरुआत हो रही है. इस दिन भव्य कलश यात्रा निकालने की याेजना है.

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jharkhand news, dhanbad news धनबाद : उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने श्रीश्री रामराज मंदिर (चिटाहीधाम) में 13 से 21 फरवरी तक हाेनेवाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमाें और राेज लगनेवाले मेले के आयाेजन पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस दाैरान सिर्फ धार्मिक आयाेजन हाेंगे, वह भी काेराेना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए. यानी आवश्यक सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए. शुक्रवार देर रात इस आशय का आदेश जारी किया गया.

आदेश के मुताबिक आपदा प्रबंधन की तरफ से राज्य में किसी तरह के सार्वजनिक लोक कार्यक्रमों पर रोक है. मुख्य सचिव की तरफ से 17 दिसंबर, 2020 को जारी आदेश अब भी प्रभावी है. केंद्र एवं राज्य सरकार की तरफ से आपदा को लेकर जारी निर्देशों का धनबाद जिला में सख्ती से पालन हो रहा है. आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है. पत्र की प्रति आयाेजन समिति के अध्यक्ष को भी दी गयी है. 13 को आयाेजन की शुरुआत हो रही है. इस दिन भव्य कलश यात्रा निकालने की याेजना है.

कलाकार भी शामिल न हों

आदेश में उपायुक्त ने कहा है कि बाघमारा अंचल के श्रीश्री रामराज मंदिर के द्वितीय वार्षिक महोत्सव की सूचना मिली है. इसमें 13 फरवरी काे इलाहाबाद और कानपुर के कलाकाराें की धार्मिक प्रस्तुति होनी है. 14 को बांग्ला यात्रा, 15-20 फरवरी तक दिन-रात भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम की योजना है. साथ ही हर दिन मेला आयाेजित करने की याेजना है.

यह आयाेजन गृह, कारा, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रावधानों के विपरीत है. उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि आयाेजन समिति के सदस्य, कलाकार, व्यवस्थापकों, विशेषकर टेंट हाउस, दुकान-स्टॉल सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेला में शामिल न हों. डीसी के आदेश के मुताबिक निर्देशों के पालन में लापरवाही और उदासीनता बरतने, इसकी अवहेलना की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी.

Posted By : Sameer Oraon

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