धनबाद नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले की सुनवाई शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान पंकज सिंह की ओर से आवेदन देकर समय की याचना की गयी. कहा गया कि उन्होंने इस अदालत द्वारा पारित आदेश को झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी है लिहाजा उन्हें समय दिया जाये. अदालत ने सुनवाई के लिए समयावेदन को स्वीकार कर लिया है. अब इस मामले की सुनवाई 21 मार्च 2025 को होगी. बताते चलें कि पंकज सिंह ने आवेदन देकर एसएसपी द्वारा डीसी धनबाद को लिखे गए पत्र को मंगवाये जाने की प्रार्थना की थी. इसे अदालत ने खारिज कर दिया था. अदालत में तर्क देते हुए अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने कहा था कि एसएसपी धनबाद ने पोस्टमार्टम के लिए डीसी को एक पत्र लिखा था. इसमें कहा गया था कि अज्ञात हमलावरों द्वारा नीरज समेत अन्य की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इसलिए उस पत्र को अभिलेख पर मंगाना आवश्यक है. सुनवाई के दौरान, धनजी सिंह, पंकज सिंह, पिंटू सिंह, डब्लू मिश्रा, संजय सिंह हाजिर थे, जबकि अन्य आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया.
मटकुरिया गोलीकांड बचाव पक्ष को बहस का आदेश :
धनबाद के चर्चित मटकुरिया गोलीकांड की सुनवाई शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से दलील पेश की गयी. हालांकि आज भी बहस पूरी नहीं हो सकी. अदालत ने बचाव पक्ष के निवेदन पर बहस के लिए समय देने की प्रार्थना स्वीकार की. अदालत ने बचाव पक्ष को बहस करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 17 मार्च 2025 मुकर्रर कर दी हैपूर्व पार्षद समेत दो की जमानत याचिका पर सुनवाई 10 को :
इंटक नेता भौंरा निवासी कालीचरण यादव पर हुए हमला मामले में आरोपित जेल में बंद पूर्व पार्षद चंदन कुमार महतो व हरेंद्र यादव की ओर से दायर जमानत याचिका को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ प्रफुल्ला कुमार की अदालत में भेज दिया. अब उक्त जमानत याचिका पर सुनवाई 10 मार्च को होगी. दोनों आरोपियों ने तीन मार्च 2025 को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नूतन एक्का की अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी दायर की थी. अदालत ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है