गोमो फ्लाईओवर के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रकिया तेज, दो गांवों की 2.615 एकड़ जमीन ली जाएगी

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यह फोटो एआई से बनाई गई है

धनबाद के गोमो फ्लाईओवर निर्माण के लिए तोपचांची के लोदवाडीह और गुनघसा गांव की 2.615 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। राजस्व विभाग ने जारी की अधिघोषणा।

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गोमो फ्लाईओवर के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गयी है. तोपचांची अंचल के लोदवाडीह और गुनघसा गांव में कुल 2.615 एकड़ जमीन ली जायेगी. इसमें लोदवाडीह की 0.635 एकड़ और गुनघसा की 1.98 एकड़ जमीन शामिल है.

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दोनों गांवों में कुल मिलाकर करीब 1.0586 हेक्टेयर जमीन परियोजना में जायेगी. जमीन से जुड़े रिकॉर्ड में कई रैयतों और परिवारों के नाम दर्ज हैं. इसे लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने शनिवार को अधिघोषणा जारी कर दी.

लोदवाडीह में दो प्लॉट की जमीन शामिल

लोदवाडीह में खाता नंबर 45 के प्लॉट नंबर 25 की 0.115 एकड़ और खाता नंबर 51 के प्लॉट नंबर 23 की 0.520 एकड़ जमीन ली जायेगी. दोनों जमीन रैयती हैं और गोड़ा-3 श्रेणी में दर्ज हैं. इन जमीनों से जुड़े रिकॉर्ड में विकास मंडल, निरंजन मंडल, संजय मंडल, मानिक मंडल, गजाधर मंडल, हीरालाल मंडल, माधु मंडल, रामू मंडल, लखन मंडल, सवस्ता देवी समेत कई लोगों के नाम दर्ज हैं.

गुनघसा में कुल 1.98 एकड़ जमीन ली जाएगी. इसमें परती, गोड़ा-3, मोटा मेढ़, बाईद, कृषि और आवासीय जमीन शामिल हैं. सबसे बड़ा हिस्सा खाता नंबर 184 के प्लॉट नंबर 61 का है. इसकी 0.9700 एकड़ आवासीय जमीन परियोजना में ली जायेगी. इसके अलावा कृषि योग्य जमीन के 0.2800, 0.2000 और 0.0400 एकड़ के हिस्से भी शामिल हैं.

आवासीय जमीन भी परियोजना की जद में

गुनघसा में 0.9700 एकड़ के अलावा 0.2000 एकड़ आवासीय जमीन भी ली जायेगी. जमीन के रिकॉर्ड में जगरनाथ गोसाई, सरजू मंडल, माथुर गोस्वामी, रतन गोस्वामी, नंदलाल गोस्वामी, भोला गोस्वामी, सुरेश गोस्वामी, जवाहर गोस्वामी समेत कई लोगों के नाम दर्ज हैं. कृषि और दूसरी श्रेणी की जमीन के रिकॉर्ड में भी बड़ी संख्या में रैयतों के नाम हैं.

आपत्तियों की सुनवाई के बाद आगे बढ़ी प्रक्रिया

जमीन को लेकर संबंधित लोगों की आपत्तियां सुनी गयीं और जांच पूरी होने के बाद जमीन लेने की घोषणा जारी की गयी. दोनों गांवों की जमीन का पूरा नक्शा और विवरण जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, धनबाद के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है. प्रभावित होनेवाले रैयत परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था (आर एंड आर) से जुड़े प्रावधान भी प्रक्रिया में शामिल किये गये हैं.


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